दमोह में ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ पर यातायात पुलिस की सख्ती, तीन वाहन चालकों पर ₹43,500 का जुर्माना
दमोह। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दमोह यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि (IPS) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक दलबीर मार्को के नेतृत्व में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान तीन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
चेकिंग के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर यातायात पुलिस ने तीन वाहनों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण तैयार किए। इसके बाद सभी मामलों को वैधानिक कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए तीनों वाहन चालकों पर कुल 43,500 रुपये का अर्थदंड लगाया। इनमें ट्रक क्रमांक UP 41 AT 7961 पर 15,500 रुपये, आयसर वाहन क्रमांक MP 07 GA 9326 पर 10,000 रुपये तथा कार क्रमांक MP 15 CA 4852 पर 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपना रही है। पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में वाहन चलाना स्वयं वाहन चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
दमोह पुलिस ने वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार का नशा करने के बाद वाहन न चलाएं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।


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