दमोह. पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा जिला बदर किये गये आरोपियो को जिला बदर अवधि के दौरान शहर मे पाये जाने पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जो इसी तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह एव नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन कोतवाली पुलिस द्वारा जिला बदर अनावेदक गिण्डे उर्फ इमरान पिता इमाम कुरैशी उम्र 32 साल निवासी शोभानगर दमोह को शहर मे जिला बदर अवधि के घूमने हुये पाये जाने से आरोपी गिरफ्तार किया गया एवं आर्म्स एक्ट एवं धारा 188 ताहि.म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की गई आरोपी को गिरफ्तार करने में निरी. आनंद सिह, उनि सउनि रमाशंकर, मनीष यादव, राजेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक कामता, सूर्यकांत, महेंश, संजय, आशिफ, भानू, मनोज, आरक्षक नरेन्द्र, रामकुमार, आकाश की विशेष भूमिका रही
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