पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, गौवंश वध अधिनियम. के फरार आरोपी को मय कट्टा के साथ किया गिरफ्तार..

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दमोह. पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा गौवंश संरक्षण एवं गौवंश वध रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं कार्यवाही के लिए समस्त थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया था जो इसी क्रम मे कोतवाली पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में घटना 27 दिसंबर को राधारमण मंदिर के पास कुछ व्यक्ति लाठी, तलवार एवं कट्टा, लिये गायो को क्रूरता पूर्वक मारते हुये खदेडते हुये ले जा रहे थे जो सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर आरोपियो की पहचान कर थाना कोतवाली में आरोपी आशिक पिता जहीर कुरैशी , बारिस पिता मुब्बू कुरैशी एवं 02 अन्य के विरूद्ध थाना कोतवाली मे अप.क्र. 10/24 धारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं गौवंश वध की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था आरोपी आशिक की सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर लगातार तलाश कर गिरफ्तारी की गयी थी आरोपी मोहसिन और राजाबाबू के विरूद्ध कुछ दिन पूर्व ही आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम की कार्यवाही की गयी है जो आरोपी जेल में है अन्य आरोपी बारिश फरार था जो फरार आरोपी की लगातार तलाश कर 07 जनवरी को मय देशी कट्टा के गिरफ्तार मामले मे आर्म्स एक्ट की धाराओ का इजाफा किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। इस कार्य में निरीक्षक आनंद सिह, उनि. प्रदीप चौधरी, सउनि रमाशंकर, मनीष यादव, राजेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक कामता, सूर्यकांत, महेंश, संजय, आशिफ, भानू, आरक्षक नरेन्द्र, रामकुमार, आकाश की विशेष भूमिका रही

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