बूंदाबहू मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने किया करोड़ों का घोटाला
नगर पुरोहित चंद्रगोपाल पौराणिक ने लगाए करोड़ों की हेराफेरी के आरोप
दमोह। दमोह नगर पुरोहित पंडित चंद्रगोपाल पौराणिक, पुरोहित संघ के अध्यक्ष राहुल शास्त्री,पत्रकार सुनील गौतम,अनिल मिश्रा,समाजसेवी निर्गुण खरे,कपिल सोनी, मनीष सोनी,इन्द्रकुमार कटारिया,कैलाश प्यासी,विक्की गुप्ता,देवेन्द्र सिंह राजपूत, अधिवक्ता अजय वाजपेई, विकास ठाकुर,सचिन असाटी, रीतेश ठाकुर, कन्हैया खटीक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया है कि दमोह कलेक्टर को सौंपे शिकायती पत्र में बूंदाबहू मंदिर ट्रस्ट कमेटी पर गंभीर आरोप लगाये है। पंडित चंद्रगोपाल पौराणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि देवी सींग राजपूत पिता स्व. श्री विशाल सींग राजपूत भूतपूर्व अध्यक्ष देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) (भूतपूर्व शासकीय लोक अभियोजक सिविल कोर्ट दमोह) निवासी पुराना थाना सिटी कोतवाली दमोह, तह. व जिला दमोह,कीरत सींग पिता अमोल सिंह राजपूत अध्यक्ष देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर)
निवासी – टी. व्ही. एस. एजेंसी के पीछे जबलपुर नाका थाना दमोह देहात तह.व जिला दमोह म.प्र. अनावेदकगण विषय देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदने में किये गये घोटाले बावत् महोदय आवेदकगण श्रीमान जी से निम्न निवेदन करते है यह कि देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) में ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष देवी सींग राजपूत एंव उनके तत्कालीन सहयोगी तथा वर्तमान कार्यकारणी द्वारा व्यापक पैमाने पर घोटाला करते हुये वित्तीय अनिमितायें कि गई है, जिसके संदर्भ मे एक प्रकरण कमांक 0023/121 वर्ष 2024-25 श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट दमोह (एस.डी.एम. दमोह) के समक्ष लंबित है तथा दो माह पूर्व उक्त प्रकरण मे अंतिम तर्क हो जाने के उपरांत दिनांक 18/02/2024 को न्यायालय श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा आदेश पारित किया जा
चुका है, एंव उक्त आदेश में उन्होने श्रीमान तहसीलदार महोदय को रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, लेख किया है, एवं धारा 26 म.प्र.
लोक न्यास अधि. के तहत न्यायालय श्रीमान जिा एंव सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पेश करने हेतु लेख किया है। न्यायालय श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट द्वारा अपने आदेश की हेंडिंग मे
“न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह” लेख करते हुये आदेश पारित किया है, जबकि नियमानुसार उनको श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट
दमोह लेख करते हुये आदेश पारित करना था, एंव आवेदकगण को ज्ञात हुआ
है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय के जिस नोटिफिकेशन के द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी दमोह को श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया
है उस नोटिफिकेशन की प्रति प्रतिवेदन के साथ न्यायालय श्रीमान जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत नही कर रहे है। यह कि इसी तारतम्य देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) के अध्यक्ष देवीसींग राजपजू द्वारा ग्राम महन्तपुर दमोह हटा मेन रोड पर प.ह.नं.9 रा.नि.मं. दमोह तह. व जिला दमोह में स्थित ख.नं. 333 रकवा 0.309 हे. भूमि दिनांक 26/06/2018 को पंजीकृत बैनामा द्वारा सचिन असाटी पिता श्री पीताम्बर असाटी, राकेश मोंगिया पिता नंदलाल मोंगिया एंव शरद कुमार लहरी पिता अशोक कुमार लहरी से उल्लेखित भूमि 14,62,500/- रूपये मे कय की जबकि पूर्व में कंडिकाओ मे उल्लेखित इन्हीं विक्रेताओ द्वारा यही भूमि पूरनलाल पिता बारेलाल कुर्मी से दिनांक 19/07/2013 को 1,96,000/-रूपये मे कय की
थी । यह कि इसी तारतम्य देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) के अध्यक्ष देवीसींग राजपजू द्वारा ग्राम महन्तपुर दमोह हटा मेन रोड पर प.ह.नं.9 रा.नि.मं. दमोह तह. व जिला दमोह में स्थित ख.नं. 332/2 रकवा 0.27 हे. खं.
न. 335/1 रकवा 0.09 हे., ख.नं. 335/2 रकवा 0.09 हे. ख.नं. 335/3 रकवा 0.09 हे. 347/1 रकवा 0.20 हे, ख.नं. 347/2 रकवा 0.20 हे., ख.नं. 348 रकवा 0.18 हे. कुल ख.नं. 7 कुल रकवा 1.12 हे. भूमि दिनांक 26/06/2018 को पंजीकृत बैनामा द्वारा सचिन असाटी पिता श्री पीताम्बर असाटी, राकेश मोंगिया पिता नंदलाल मोंगिया, शरद कुमार लहरी पिता अशोक कुमार लहरी
एंव विनोद कुमार जैन पिता लक्ष्मीचंद्र जैन से उल्लेखित भूमि 42,00,000/- रूपये मे कय की जबकि पूर्व में कंडिकाओ मे उल्लेखित इन्हीं विक्रेताओ द्वारा
यही भूमि विभिन्न विक्रेताओ द्वारा दिनांक 19/07/2013 को 5,23,000/-रूपये मे कय की थी । यह कि कंडिकाओ मे उल्लेखित मौजा के आसपास और भी कृषि भूमि इससे कम काफी दर पर उपलब्ध थी, तथा शासकीय भूमि भी उपलब्ध थी,
परंतु तत्कालीन अध्यक्ष देवीसींग राजपूत द्वारा विक्रेताओ से मिलकर साठ गाँठ कर छल करते हुये अमानत मे खयानत की है, एंव अपने पद का दुरूपयोग कर
स्वयं के फायदे के लिये देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) ट्रस्ट को
आर्थिक क्षति कारित की है।
यह कि देवी सींग राजपूत द्वारा किये गये व्यापक भ्रष्टाचार को दबाने के आशय से ट्रस्ट में अपने पुत्र धमेन्द्र सींग राजपूत को सदस्य के तौर पर नियुक्त करवाया तथा अन्य जो उनके साथ उनको भी नियुक्त करवाया
जिससे की ट्रस्ट के ईमानदार सदस्यों पर दबाव बनाकर मनमाफिक कार्यवाही की जा सकें। यह कि कीरत सींग द्वारा अध्यक्ष बनने के उपरांत भी अपने रिश्तेदार देवी सींग राजपूत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस संदर्भ में पूर्व में
भी आवेदकगण द्वारा श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट दमोह (एस.डी.एम. दमोह) भी सूचना दी थी, पंरतु आज दिनांक तक इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।यह कि यदि प्रतिवेदन के साथ नोटिफिकेशन नहीं लगाया जायेगा तो तकनीकी आधार पर न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत
प्रतिवेदन निरस्त हो सकता है, तथा संपूर्ण घोटाले पर पर्दा डाल दिया जायेगा। जिसके फलस्वरूप आवेदकगण को मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी पडेगी, जिसकी समस्त जबावदेहीं दमोह
प्रशासन के संबंधित अधिकारियों की होगी। प्रार्थना अतः श्रीमान जी से विनम्र विनय है कि देवजानकी रमण जी मंदिर
(बूंदाबहू मंदिर) ट्रस्ट मे हुये व्यापक घोटाले की जांच करवाते हुये पूर्व मे श्रीमान रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट दमोह (एस.डी.एम. दमोह) के द्वारा पारित आदेशानुसार न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के समक्ष प्रेषित किये जा रहे प्रतिवेदन के साथ श्रीमान जिलाधीश महोदय का नोटिफिकेशन जिसके द्वारा श्रीमान अनुविभगीय अधिकारी दमोह को रजि. पब्लिक ट्रस्ट
नियुक्त किया गया है कि प्रति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने का आदेश देने की कृपा करें संपूर्ण घोटाले की जांच आर्थिक अनवेषण व्यूरो एंव आयकर विभाग से करवाया जाना न्यायहित मे है, जिससे दोषियों के खिलाफ न्यायोचित दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चत हो सके। देवजानकी रमण जी मंदिर (बूंदाबहू मंदिर) ट्रस्ट तत्काल प्रभाव से दमोह प्रशासन अपने हाथ में लेकर
संचालन करे।
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