दमोह में लेखापाल की सेवावृद्धि में अनियमितता का आरोप, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन..

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लेखापाल की सेवावृद्वि के दौरान की गयी अनियमितताओं के संबंध में दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा..
दमोह। 
मंगलवार को एक ज्ञापन दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर को सौंपा गया जानकारी देते हुए नीतेश प्यासी ने बताया कि असलम खान लेखापाल कार्यालय जनपद पंचायत दमोह की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 31.07.2024 के उपरांत कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेश पत्र क्रं./229/चार-2/वि.जा./2024 सागर दिनांक 02.02.2024 के तहत संविदा नियुक्ति एक वर्ष हेतु दी गयी जिसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दमोह के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना थ जिसकी जानकरी आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 04.11.2024 को एवं 09.11.2024 को आवेदन कर श्री असलम खान लेखापाल की सेवावृद्वि संबंधी जानकारी चाही गयी थी लेकिन कार्यालय के लोकसूचना अधिकारी द्वारा संबंधित शाखा को सूचना पत्र न देकर व्यक्तिगत श्री असलम खान को जानकारी देने हेतु दिनांक 28.11.2024 को पत्र जारी किया गया नियमानुसार शासकीय दस्तावेज कार्यालय या संबंधित शाखा में संधारित होने चाहिए परंतु लोकसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी न देने की मंशा रखते हुये एवं किसी बड़ी अनियमितता के उजागर होने के भय से जानकारी देने संबंधी पत्र श्री असलम खान हो ही अंतरित कर दिया एवं दिनांक 06.12.2024 को 1 पृष्ठ कार्यालय कमिश्नर के दिनांक 02.02.2024 के आदेश की 1 पृष्ठ छायाप्रति प्रदाय की दी। लोकसूचना अधिकारी द्वारा अपूर्ण जानकारी प्रदान कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पूनम दुबे एवं लेखापाल असलम खान की पुनः सेवावृद्वि के पश्चात् नियम विरूद्व तरीके से प्रदाय किये गये पूर्ण वेतनमान मानदेय संबंधी जानकारी को छुपा लिया। आवेदक द्वारा दिनांक 19.11.2024 को पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय लोकसूचना अधिकारी कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग सागर से दमोह जनपद में पूर्व में पदस्थ असलम खान लेखापाल की सेवावृद्वि आदेश एवं आदेश में संलग्न समस्त दस्तावेजों की जानकारी चाही थी उक्त आवेदन के संबंध में कार्यालय कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा ज्ञापन लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह को दिनांक 22.11.2024 को अंतरित कर दिया गया। परंतु कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह एवं कार्यालय मुख्य मेरे निरंतर जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को विफल कर मुझे दोनों कार्यालयों द्वारा श्री असलम खान लेखापाल की सेवावृद्वि से संबंधित जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। असलम खान की सेवावृद्वि से संबंधित अनुबंध एवं प्रदाय किये जा रहे नियम विरूद्व पूर्ण वेतनमान प्रदाय हेतु संबंधित दस्तावेजों को अपने समक्ष बुलाकर निष्पक्ष जांच करावे, क्योंकि श्री खान कमिश्नर सागर संभाग सागर के आदेशानुसार एक वर्ष की सेवावृद्वि के समयावृद्वि 31 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाली है। कमिश्नर महोदय के दिनांक 02.02.2024 के आदेशानुसार श्री खान के कार्य का मूल्यांकन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दमोह को पुनः एक वर्ष की संविदा वृद्वि करने के अधिकार है। श्री असलम खान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पूनम दुबे, जनपद पंचायत दमोह से साठ गांठ कर पुनः एक वर्ष की सेवा अवधि बढ़ाने के लिये प्रयासरत है। श्री खान की पुनः सेवावृद्वि के पूर्व उक्त शिकायत की जांच करने की मांग की है।

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