जिला मजिस्ट्रेट अग्रवाल ने 33 आतिशबाजी लायसेंसधारियों के लायसेंस किये निलंबित..

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दमोह. आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत गोदाम/भण्डारण कक्ष का निर्माण नहीं पाये जाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने जिले के 33 आतिशबाजी लायसेंसधारियों के आतिशबाजी लायसेंस निलंबित कर दिये है। जारी आदेशानुसार आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, जिसके परिपालन में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जबाव प्रस्तुत कर अपने कथन अंकित कराये। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं कथनों का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत जबाव समाधानकारक न होने के कारण अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक निलंबित करने की एक बड़ी कार्यवाही की है। ज्ञातव्य है विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर राजस्व/पुलिस अधिकारियों द्वारा फार्म नंबर-24, एल.ई.-5 पर बनी हुई आतिशबाजी विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों एवं फार्म नंबर -20-24, एल.ई.-1, एल.ई.-5 पर आतिशबाजी बनाने एवं कब्जे में रखकर विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों की, अनुज्ञप्ति की जांच की गई, साथ ही उनके आतिशबाजी भण्डारण हेतु आतिशबाजी गोदामों की भौतिक जांच की गई।
निलंबित की गई अनुज्ञप्ति
निलंबित की गई अनुज्ञप्ति के तहत ग्राम सिंगपुर स्थित गोदाम अशोक साहू पिता कन्छेदी लाल साहू साकिन फुटेरा वार्ड नं-2, , हरीश कुकरेजा पिता श्री हरगुनदास कुकरेजा साकिन कचौरा शापिंग सेन्टर, देवेन्द्र कुमार नेमा पिता स्व. लोकमन नेमा साकिन कचौरा शापिंग सेन्टर, गुलाबचंद जैन पिता स्व. नन्हेंलाल जैन साकिन नया बाजार नं-04 हटा रोड दमोह, राजकुमार डोंडवानी पिता श्री रेवाचंद डोंडवानी साकिन वीर सावरकर मार्केट राय चौराहा दुकान नं-51, राजेश असाटी पिता मोहनलाल असाटी साकिन नया बाजार नं-02, विनोद कुमार सिंधी पिता ख्यालदास सिंधी साकिन सिविल वार्ड नं-02 बारद्वारी कुआं के पास , राजेश रैकवार पिता मोतीलाल रैकवार साकिन सिविल वार्ड नं-01 , मनोज जैन पिता रमेश जैन साकिन सिविल वार्ड नं-02, विवेक डोडवानी पिता उत्तमचंद डोडवानी साकिन बारद्वारी घास मण्डी के पास, सुधीर जैन पिता शिखरचंद जैन साकिन वार्ड नं-12 पथरिया, गोलू जैन पिता विजय जैन साकिन गैसाबाद, मुकेश सहजवानी पिता चन्दप्रकाश सहजवानी साकिन सिविल वार्ड नं-10 दमोह, शुभम साहू पिता अशोक कुमार साहू साकिन फुटेरा वार्ड नं 02, कपिल जैन पिता गुलाबचंद जैन साकिन नया बाजार नं 04, अमित कुमार जैन पिता राकेश कुमार जैन साकिन नया बाजार नं 01, रामदीन रजक पिता निरपत रजक साकिन सेमरालोधी पथरिया, अमन नेमा पिता देवेन्द्र कुमार नेमा साकिन फुटेरा वार्ड नं 02, मीना जैन पति वीरेन्द्र जैन साकिन वार्ड नं 07 तेजगढ, रामेश्वर कड़ेरा पिता महादेव कड़ेरा साकिन हिनौता, शिवरानी कड़ेरा पति चन्द्रकुमार कड़ेरा साकिन रामकवि वार्ड हटा, कीर्ति कड़ेरा पति कैलाश कड़ेरा साकिन रनेह, आशारानी बेवा मुन्नालाल कड़ेरा साकिन पथरिया, निर्मला गोलन्दाज पति बलराम गोलन्दाज साकिन केरबना, कूरेलाल रैकवार पिता धन्नू रैकवार साकिन जेरठ, भूपेन्द्र कुमार कड़ेरा पिता स्व. गौरीशंकर कड़ेरा साकिन हिण्डोरिया, कोदूलाल कड़ेरा पिता अच्छेलाल कड़ेरा साकिन नोहटा, हरी सींग कड़ेरा पिता बोदन सींग कड़ेरा साकिन तेजगढ़, कुम्माबाई जोजा बाबूलाल कड़ेरा साकिन झलौन, संतोषरानी कड़ेरा पति राजकुमार कड़ेरा साकिन आजाद वार्ड हटा, मंजू गूजरे पति मुकेश गुजरे साकिन पटेरा, गोविंद कड़ेरा पिता स्व. धनीराम कड़ेरा साकिन फुटेरा कलां एवं कमल पटैल पिता भगवानदास पटैल साकिन मराहार तहसील दमोह की अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक निलंबित की गई है।

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