पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल)
पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले के बाहर सीमावर्ती जिलो में
निर्यात तत्काल प्रभाव से 10 जून 2024 तक प्रतिबंधित रहेगा-जिला मजिस्ट्रेट अग्रवाल
दमोह : 15 फरवरी 2024
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा भूसा की आपूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जिले के सीमावर्ती जिलों में पशु चारे भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को देखते हुये जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले के बाहर सीमावर्ती जिलो में निर्यात तत्काल प्रभाव से 10 जून 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया है ।
जारी आदेशानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा दमोह जिले के बाहर एवं अन्य जिले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट या मेरी अनुज्ञा के बिना निर्यात नहीं करेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।



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