जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलो को छोडकर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें-जिला मजिस्ट्रेट कोचर
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेश को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के
प्रसारण नहीं करेगा
जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित
कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का
उल्लघंन नही करेगा
धारा 144 के तहत आदेश जारी
दमोह : 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 का कार्यक्रम घोषित किया गया हैं। उक्त अधिसूचना अनुसार जिला दमोह में 26 अप्रैल 2024 को मतदान और 04 जून 2024 को मतों की गणना होगी तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 06 जून 2024 को पूर्ण होगी। जिला दमोह संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा क्षेत्र दमोह के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित कराये जाने तथा चुनाव में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए जिले में जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने संपूर्ण दमोह जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया हैं।
जारी आदेश में कहा गया कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा।
इसी प्रकार जिला दमोह सीमा क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यक्तियों का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, तरल गैसीय, बायो-केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे- चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फर्षा, गढ़ासा, छुरा, बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार धारण करने और उसके सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नही करेगा।
इसी प्रकार दमोह जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें, एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलो को छोडकर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के प्रतिबंधित/अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लघंन नही करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नही कर सकेगा।
जारी आदेश में कहा गया कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गों/शाला भवनो में किसी सभा का आयोजन नहीं करेगा, जिससे आम नागरिको के यातायात बाधित होने तथा विद्यार्थियों के अध्ययन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो। संपूर्ण दमोह जिले के अंतर्गत मतदान दिवस (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार) के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक निम्न दर्शित वाहनों को छोडकर शेष चौपहिया यंत्र चालित वाहनो के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया हैं।
इसी प्रकार निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दंडाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्रधारी वाहन दमोह जिले के 54 पथरिया, 55 दमोह, 56 जबेरा, 57 हटा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदातों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन, सार्वजनिक परिवहन, बस एवं मालवाहक ट्रक, जो निश्चित स्थानो के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे हो अत्यावश्यक सेवा अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी आदि समस्त शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में संयोजित वाहन, अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय दमोह से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो।
जारी आदेश में कहा गया कोई भी व्यक्ति/संस्था/राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नही करेगा। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) से प्राप्त किये जायेंगे। चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान तथा उसके छात्रावास, शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरणो के कार्यालयो तथा बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र नही चलायेगा।
कोई भी व्यक्ति/संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु नही करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जायेगा। राजनैतिक दलो द्वारा प्रचार वाहनो में उन्ही वाहनो का संचालन किया जायेगा जिन्हें निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनो के संचालन में प्रचार प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदंडो का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायें।
सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो जिला दमोह के लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदाता नही हैं को मतदान दिवस (निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार) के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिये लोकसभा दमोह निर्वाचन 2024 में उपस्थित रहने तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नही होगा।
यह आदेश शासकीय/अर्द्धशासकीय निकायों के सुरक्षाकर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हे जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।
चूंकि यह आदेश दमोह जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनता को निर्दिष्ट किया जा रहा है, और जिसे तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है, अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश नहीं है, इस हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली संहिता की धारा 134(2) में उल्लेखित रीति अनुसार उद्घोषणा प्रसारित कर तथा ऐसे सार्वजनिक स्थालों पर चस्पा कर प्रकाशित की जाये, जो आम जनता को इत्तिला पहॅुंचाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।
यह आदेश जारी होने के दिनांक से तब तक लागू रहेगा जब तक इसे बदल न दिया जाये अथवा यह विखंडित न कर दिया जाये। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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