मिथ्याछाप पनीर बेचने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना, हटा के फूलचंद यादव पर कार्रवाई..

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मिथ्याछाप पनीर बेचने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना, हटा के फूलचंद यादव पर कार्रवाई..


दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्याछाप एवं अवमानक खाद्य सामग्री का विक्रय करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिले में एक अनावेदक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी राकेश मोहन त्रिपाठी ने हटा तहसील के हजारी वार्ड निवासी फूलचंद यादव पिता कंछेदी यादव पर 40 हजार रुपये की अर्थदंड शास्ति अधिरोपित की है।


यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर की गई। प्रकरण में अवमानक पनीर को मिथ्याछाप के रूप में विक्रय किए जाने का आरोप था। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी ने 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।


15 दिन में जमा करनी होगी राशि..


आदेश में संबंधित व्यक्ति को अधिरोपित अर्थदंड की राशि 15 दिवस के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। राशि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।


निर्धारित समयावधि में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 96 के तहत राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह की जाएगी।


प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अमानक अथवा मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक लगाना है।

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