सागर संभाग में पहली बार PIT NDPS एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई, दो तस्कर केंद्रीय जेल भोपाल भेजे गए
कमिश्नर दिलीप कुमार ने जारी किए निरोध आदेश, दमोह जिले के दो आरोपियों पर हुई कार्रवाई
दमोह। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सागर संभाग में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संभाग में पहली बार स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS एक्ट) की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किए गए हैं। कमिश्नर सागर संभाग श्री दिलीप कुमार द्वारा जारी आदेश के बाद दोनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध किया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत दमोह जिले के थाना पटेरा और थाना हिंडोरिया क्षेत्र के दो व्यक्तियों को जेल भेजा गया है।
एक आरोपी पर एक वर्ष, दूसरे पर छह माह का निरोध आदेश
जारी आदेश के अनुसार ग्राम देवढोंगरा, थाना पटेरा, जिला दमोह निवासी राजेश साहू पिता कालू साहू, उम्र 40 वर्ष, के विरुद्ध एक वर्ष की अवधि का निरोध आदेश पारित किया गया है।
वहीं ग्राम कुंजी, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह निवासी कमलेश उपाध्याय पिता कृपा शंकर उपाध्याय, उम्र 60 वर्ष, के विरुद्ध छह माह की अवधि का निरोध आदेश जारी किया गया है।
दोनों व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थों के व्यापार एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों के आधार पर निरुद्ध कर केंद्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।
सामान्य आपराधिक कार्रवाई से आगे बढ़कर निरोधात्मक कदम
प्रशासन के अनुसार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य दंडात्मक कानून के तहत प्रकरण दर्ज करने के साथ-साथ परिस्थितियों के अनुरूप निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
जहां उपलब्ध अभिलेखों और परिस्थितियों से यह संतोष हो कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियां मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं तथा उन्हें रोकने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है, वहां PIT NDPS एक्ट के वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस
कमिश्नर सागर संभाग श्री दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार से जुड़े तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की नीति पूरी तरह कठोर है। युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई केवल सामान्य आपराधिक प्रकरण तक सीमित नहीं रहेगी। जहां वैधानिक शर्तें पूरी होंगी, वहां PIT NDPS एक्ट सहित अन्य लागू कानूनों के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
नागरिकों से सहयोग की अपील
संभाग प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार अथवा तस्करी से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।


More Stories
दमोह में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पुतला दहन कर जताया विरोध, भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी..
दमोह में विकास कार्यों को मिली नई गति, विधायक जयंत मलैया ने किया 1.29 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन..
दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, करंट लगने से 6 वर्षीय मासूम मोहिनी की मौत..