दमोह में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अस्थायी दुकानों पर प्रतिबंध
दमोह: जिला प्रशासन ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अस्थायी दुकानों और ठेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
प्रतिबंधित वस्तुएं:
- चाय, नाश्ता, पानी, जलपान की गुमटियां/ठेले
- फूड ट्रक
- कुल्फी, आईस्क्रीम आदि के अस्थायी ठेले
- चाट-फुलकी की गुमटियां/ठेले
- पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की गुमटियां/ठेले
- मांस-मछली की अस्थायी दुकानें/गुमटियां/ठेले
कार्रवाई: - इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- शिकायत के लिए दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812-350300 पर संपर्क किया जा सकता है।
- शिकायत मिलने पर नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत 24 से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करेंगे।
- यह आदेश तत्काल प्रभावी है और अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस आदेश की जानकारी देने के लिए नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाना अनिवार्य है।
- जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह आदेश क्यों जारी किया गया?
यह आदेश छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। अस्थायी दुकानों और ठेलों से अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, जिससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, इन दुकानों से मिलने वाली अस्वच्छ भोजन से छात्र-छात्राओं की सेहत भी प्रभावित हो सकती है।- इस आदेश का क्या प्रभाव होगा?
- इस आदेश से शैक्षणिक संस्थानों के आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित होगा। छात्र-छात्राएं बिना किसी डर के अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
यह आदेश कितने समय तक लागू रहेगा?
यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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