मॉकड्रिल से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं..शिक्षा का अधिकार अधिनियम: गैर अनुदानित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू..

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मॉकड्रिल से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं, यह

एक प्रकार का अभ्यास है-कलेक्टर कोचर

दमोह: 07 मई 2025

            कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मॉक ड्रिल के बारे में बताया मध्यप्रदेश के पॉच शहर इंदौर, भोपाल , ग्वालियर, जबलपुर और कटनी इन शहरों को मॉक ड्रिल के‍ लिये चुना गया है, 244 जिलों में से मध्यप्रदेश के 5 जिले है, और इसमें एक टाइम निर्धारित किया गया है, जैसे मध्यप्रदेश में शाम 7.40 बजे का समय है, उस समय साइरन बजेगा और उस समय उन क्षेत्रों में जहॉ-जहॉ यह मॉकड्रिल होगा वहॉ-वहॉ पर बत्तियां बुझाने की बात कही गई है, साथ में पर्दे लगाकर के चीजों को कबर करने का उदेश्य होता है, कि यदि आपको टारगेट किये जाने की स्थिति है, तो लाइट के कारण कही से आप टारगेट के पहचान में ना आ जाए, इसके दृष्टिगत सुरक्षा के लिये यह किया जाता है, और सारे सार्वजनिक स्थानों पर इसके अलावा निजी स्थानों पर भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, कि किस तरीके से पूरी माकड्रिल चलेगी, इस मॉकड्रिल से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह एक प्रकार का अभ्यास है।       

            कलेक्टर श्री कोचर ने बताया हम हर परिस्थिति के लिए अपने नागरिक को तैयार करके रखें तो नागरिक,पुलिस, प्रशासन सभी लोग इसके लिये तैयार रहे और इस संबंध में सभी लोग जल्दी ही अपने जिले का एक सिविल डिफेंस प्लान जिसको कहा जाता है, सी.डी.पी सिविल डिफेंस प्लान तैयार करने वाले है। उन्होंने कहा प्रयास होगा इस महीने के अंत तक तैयार करके राज्य शासन को  भेज दें और यह सिविल डिफेंस प्लान इसी तरह की चीजों पर जब अचानक कोई इस तरह की इमरजेंसी स्थिति आती है, तो उसके लिए यह उपयोगी होता है, इस संबंध में किसी भी प्रकार से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अतंर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में

 शैक्षणिक सत्र 2025-28 हेतु ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया

दमोह: 07  मई 2025

            राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी कियान्वन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 2025-26 के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित की गई है।

            जिला परियोजना समन्वयक मुकेश द्विवेदी ने बताया निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन 05 मई से, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार 07 से 21मई तक, आवेदन पश्चात सत्यापन केन्द्र (शा. जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन कराना 07 से 23 मई तक, रेण्डम पद्धित से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एस.एम.एस द्वारा सूचना 29 मई से, आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोटिंग 02 जून से 10 जून तक निर्धारित किया गया है।

            उन्होंने कहा समय-सारणी अनुसार एवं पत्र के साथ दिये गये निर्देश के तहत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही प्रत्येक जनशिक्षक स्तर पर दो नोडल अधिकारी एवं 3 मेंटर उपस्थित होकर प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन निरीक्षण बीआरसीसी के द्वारा किया जायेगा।

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