दमोह: दमोह नगर पालिका परिषद की 25 फरवरी को आयोजित मूल सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था, जिसे बाद में 27 फरवरी को आयोजित किया गया था। हालाँकि, शांति भंग होने की आशंका के कारण, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक आदेश जारी कर सम्मेलन को फिर से निलंबित कर दिया।
कलेक्टर कोचर ने बताया कि स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है, जिसके संबंध में नगर पालिका परिषद को आगे की कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि परिषद को कानून के अनुसार जो भी कदम उठाने हैं, वह परिषद की बैठक में ही तय किए जा सकते हैं।
कलेक्टर ने आगे कहा कि एजेंडे में कोई भी विषय हो, चाहे वह विकास कार्य से संबंधित हो, उस पर निर्णय परिषद की बैठक में ही लिया जा सकता है। इसलिए, निर्णय लेने के लिए परिषद की बैठक होना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद को कानून के अनुसार ही निर्णय लेना होगा।
इस संबंध में, आज एक स्पष्टीकरण भी जारी किया जा रहा है, जिसके बाद नगर पालिका परिषद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकती है।
मुख्य बातें:
- दमोह नगर पालिका परिषद की बैठक दो बार स्थगित की गई।
- स्थगन का कारण शांति भंग होने की आशंका थी।
- स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद परिषद को आगे की कार्रवाई करनी है।
- कलेक्टर ने कहा कि परिषद को कानून के अनुसार ही निर्णय लेना होगा।
- आज इस मामले में एक स्पष्टीकरण भी जारी किया जा रहा है।
आगे की कार्रवाई: - नगर पालिका परिषद को उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी।
- परिषद को कानून के अनुसार अन्य सभी मुद्दों पर भी निर्णय लेने होंगे।
- नगर पालिका परिषद की बैठक जल्द ही दोबारा आयोजित की जाएगी।


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