यातायात व्यवस्था सुचारू एवं सरल बनाये रखने
यातायात व्यवस्था में बदलाव
दमोह : 09 नवम्बर 2023
आज 10 नवम्बर धनतेरस और 12 नवम्बर दिपावली होने के कारण शहर में खरीदारी करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र/शहर से लोगों के आने की संभावना को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने नागरिकों से कहा है शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू एवं सरल बनाये रखने हेतु 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 2023 तक दमोह शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
प्रतिबंधित मार्ग (दो पहिया एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी वाहन
थाना प्रभारी यातायात ने बताया यातायात को सुगम बनाने के लिये अस्पताल तिराहा से घण्टाघर, प्राईवेट बस स्टैण्ड से एवरेस्ट लॉज होते हुये घण्टाघर, धगट चौराहा से उमा मिस्त्री तलैया होते हुए घण्टाघर, मोहन टाकीज से बकौली मंदिर होते हुये घण्टाघर, डॉ. दुआ अस्पताल से एवरेस्ट होते हुये घण्टाघर एवं मागंज स्कूल तिराहा से घण्टाघर मार्ग प्रतिबंधित रहेगा।
पार्किंग व्यवस्था
उन्होंने बताया अस्पताल तिराहा के पास मानस भवन परिसर एवं पुलिस अस्पताल, मोहन टाकीज के पास दीवान जी की तलैया के किनारे, प्रायवेट एवं सरकारी बस स्टैण्ड, मागंज स्कूल परिसर, दुआ डाक्टर के आगे पशु चिकित्सालय एवं उमा मिस्त्री की तलैया पार्किंग व्यवस्था हेतु सुरक्षित की गई है।
वैकल्पिक मार्ग
यातायात को सुचारू एवं सुरक्षित व्यवस्था के तहत धरमपुरा से सीधे कीर्ति स्तंभ चौराहा, बस स्टैण्ड, स्टेशन चौराहा, राय तिराहा, पलंदी चौराहा होते हुये बाहर आ-जा सकते है। मारूताल से सीधे किल्लाई नाका होते हुये तहसील ग्राउण्ड, तीन गुल्ली पहुंचकर उक्त निर्धारित मार्ग से बाहर आ-जा सकते है। सागर नाका से तीन गुल्ली होते हुये बस स्टैण्ड से कीर्ति स्तंभ तहसील ग्राउण्ड पहुंच सकेंगे।
उन्होंने कहा यातायात व्यवस्था में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुये आंशिक / पूर्ण बदलाव किये जा सकते है l
जिला मजिस्ट्रेट श्री अग्रवाल ने 02 अपराधियों पर की
जिला बदर की कार्यवाही
दमोह : 09 नवम्बर 2023
जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक आलोक अरोरा पिता स्व. रामगोपाल अरोरा निवासी आजाद वार्ड थाना हटा एवं अनावेदक मुड़िया ऊर्फ प्रकाश पिता बाटू वर्मन निवासी मुराछ थाना गैसाबाद जिला दमोह को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदकों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
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