वर्ष 2023 की अंतिम नेशनल लोक अदालत 09 दिसम्बर को सुलह के आधार पर होगा प्रकरणों का निराकरण

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दमोह : 27 नवंबर 2023

            राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार श्रीमती रेणुका कंचन, प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के कुशल मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में 09 दिसम्बर 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जायेगा।

 श्री अम्बुज पाण्डेय, जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक, विद्युत, बी.एस.एन.एल. व जलकर से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा इसके साथ ही चैक अनादरण तथा मोटर दुर्घटना दावा के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रिसिटिंग आयोजन किया जाकर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किये जा रहे हैं।

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