
दमोह कोतवाली पुलिस की दोहरी कार्रवाई: 1.5 किलो गांजा और दो बोरी अवैध सुतली बम जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार
रेलवे स्टेशन के बाहर गांजा लेकर खड़ा था सागर जिले का आरोपी, चरयाई बाजार में दुकान के सामने से पकड़े गए अवैध पटाखे; एनडीपीएस एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले दर्ज
दमोह। जिले में अवैध मादक पदार्थों और विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में एक किलो 500 ग्राम गांजा और दो बोरी अवैध सुतली बम जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में एक-एक आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। दोनों कार्रवाई 27 अक्टूबर 2026 को की गईं।
पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
रेलवे स्टेशन के बाहर से 15 हजार रुपये का गांजा जब्त
पुलिस के अनुसार, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। इसी दौरान 27 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने दमोह रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पल्टू उर्फ पल्टूराम कुर्मी, पिता गौरीशंकर कुर्मी, उम्र 40 वर्ष, निवासी सिमरिया, थाना रहली, जिला सागर को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। इस मामले में थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 935/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
चरयाई बाजार में दो बोरी अवैध सुतली बम पकड़े
दूसरी कार्रवाई में कोतवाली पुलिस ने दमोह के चरयाई बाजार में अवैध पटाखों के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर उत्तमचंद रेवाचंद की दुकान के सामने कार्रवाई की गई। यहां से विवेक डोडवानी, पिता उत्तमचंद डोडवानी, उम्र 37 वर्ष, निवासी सिविल वार्ड क्रमांक 10, सिंधी कैंप, दमोह के कब्जे से दो बोरी अवैध सुतली बम (पटाखे) बरामद किए गए।
जब्त पटाखों की कीमत करीब छह हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने पटाखों को जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 936/2026 के तहत विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(ख) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।
निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
दोनों मामलों में कोतवाली पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। गांजा जब्ती के मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार, उपनिरीक्षक संजय सिंह, सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक सूर्यकांत पाण्डेय, अभिषेक चौबे, आरक्षक नरेन्द्र पटेरिया और आरक्षक रामकृष्ण यादव की भूमिका रही।
वहीं, अवैध पटाखों की जब्ती की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार, प्रधान आरक्षक अभिषेक चौबे, प्रधान आरक्षक घासीराम और आरक्षक नरेन्द्र पटेरिया शामिल रहे।
पुलिस द्वारा की गई दोनों कार्रवाइयों में कुल 1.5 किलो गांजा और दो बोरी अवैध सुतली बम जब्त किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों और विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।


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