थाना अंतर्गत शेष बचे शस्त्र अनिवार्य रूप से 28 मार्च तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाये
दमोह : 27 मार्च 2024
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मीना मसराम ने बताया लोकसभा निर्वाचन 2024 की अधिसूचना लागू हो जाने के पश्चात जिले के समस्त लायसेंस कार्यालयीन आदेश द्वारा आगामी आदेश तक निलंबित किये गये है। शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस पर दर्ज शस्त्र जिले के संबंधित वैध आर्म्स डीलर / संबंधित थानों के मालखानों में जमा कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था।
उन्होंने बताया पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है, कि 26 मार्च 2024 की स्थिति में जिले में कुल 5195 शस्त्रों में से मात्र 2319 शस्त्रों को जमा कराया गया है। जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, कि उनके थाना अंतर्गत शेष बचे शस्त्र आज 28 मार्च 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।
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