दो स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर
जिला समिति को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाये
दमोह : 18 अप्रैल 2024
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा जारी आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सचिव एसके नेमा ने प्रधान अध्यापक सोफिया स्कूल किल्लाई नाका एवं प्रधान अध्यापक आरसी पब्लिक स्कूल पटेरा को कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर जिला समिति को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाये। निर्धारित समय-सीमा में पक्ष प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये स्कूल प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा ।
जारी आदेश में कहा गया है गंभीर शिकायत के अनुक्रम में क्यों न संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 (1)(ग) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण ऐसे संबद्धता बोर्ड के विनियमों के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा जिससे वह संबद्ध है, उल्लंघन फलस्वरूप मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 10(2) के अंतर्गत रूपये दो लाख तक की शास्ति अधिरोपित करने एवं इसके अतिरिक्त धारा 10(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यालय की मान्यता को निलंबित/रद्द करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी को की जाए।


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