बांसा तारखेड़ा में हुई घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके वैद्य वारिसानों को 4 – 4 लाख रूपये के मान से 12 लाख रूपये की राशि स्वीकृतराशि खातों में अंतरित की गई..
दमोह : 19 जुलाई 2024
राज्य शासन द्वारा जिले की बांसा तारखेड़ा में हुई घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके निकटतम वैद्य वारिसान को 4-4 लाख रूपये के मान से 12 लाख रूपये की राशि व्यक्तिगत आर्थिक सहायता नियमों को शिथिल करते हुये कलेक्टर दमोह के नाम स्वीकृत की है।
अपर कलेक्टर मीना मसराम ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से मृतकों एवं निकटतम वैद्य वारिसान की जानकारी प्राप्त होने पर रमेश पिता रामगोपाल विश्वकर्मा वैद्य वारिसान प्रवीण पिता रमेश विश्वकर्मा (रमेश का पुत्र) खाता क्रमांक 428302010071600 के लिये 4 लाख रूपये, उमेश पिता रमेश विश्वकर्मा वैद्य वारिसान प्रवीण पिता रमेश विश्वकर्मा (उमेश का भाई) के लिये 4 लाख रूपये खाता क्रमांक 428302010071600 के लिये 4 लाख रूपये तथा विक्की ऊर्फ विकास पिता रवि विश्वकर्मा वैद्य वारिसान सविता पति श्री रवि विश्वकर्मा (विक्की की मां) खाता क्रमांक 428302010074242 के लिये 4 लाख रूपये की राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने प्रभारी अधिकारी वित्त को आदेशित किया है कि स्वीकृत राशि वारिसानों के उपलब्ध बैंक खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जाये। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी आरएल बागरी ने बताया राशि खातों में अंतरित कर दी गई है।
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