चैक बाउंस के आरोपी को 15 दिनों में 1,50,000/- रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित..म.प्र.शासन कर्मचारियों के प्रति नहीं है संवेदनशील- राकेश हजारी.. राज्यमंत्री लोधी देवी जागरण कार्यक्रमों में हुए शामिल..जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने महामहिम के नाम सौंपा ज्ञापन..

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चैक बाउंस के आरोपी को 15 दिनों में 1,50,000/- रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित

दमोह। न्यायिक दण्डाधिकारी सप्तम अपर न्यायाधीश दमोह श्रीमान अमर गोयल द्वारा अपील चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए रु.1,50,000/- रुपए क्षतिपूर्ति राशि 15 दिनों में दिये जाने और चूक होने पर 3 माह का साधारण कारावास का दण्डादेश पारित किया है।

अधिवक्ता राज पाठक द्वारा बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी माखन लाल रैकवार वल्द मन्नू लाल रैकवार साकिन नरसिंहगढ़ जिला दमोह द्वारा अनावेदक/आरोपी दुर्गेश कुमार गुप्ता वल्द रमेश कुमार गुप्ता साकिन नरसिंहगढ़ जिला दमोह के मध्य काफी लम्बे समय से अच्छी जान पहचान एवं मधुर संबंध थे संबंधों के चलते अनावेदक ने परिवादी से माह फरवरी 2019 में अपने ट्रक वाहन के इंजन के काम करवाने हेतु लिये एवं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को बताकर 80,000/- राशि की मांग की उधार मांगने पर परिवादी से संबंधो के कारण आरोपी की आवश्यकता को समझकर 80,000/- रूपये उधार दिये।

कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगे तो उसने परिवादी को 2000/- नगद एवम भारतीय स्टेट बैंक शाखा नरसिंहगढ़ का एक चैक राशि 50,000/- एवम दूसरा राशि 28,000/- रूपये का परिवादी को प्रदान कर दिया परिवादी ने जब चैक बैंक में लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया।

परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिये तो परिवादी के विरूद्व न्यायालय में केस लगा दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी दुर्गेश कुमार गुप्ता को परिवादी माखन लाल रैकवार के उधार दिये पैसे नहीं देने और बैंक खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी चैक जारी करने का दोषी मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह सुश्री दिव्य रामटेक ने आरोपी दुर्गेश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन दोषी पाते हुए छः माह का साधारण कारावास तथा 78,000/- (अव्हत्तर हजार रूपये) के मूलधन पर व्यासायिक दर से 8 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष के अनुसार प्रकरण प्रस्तुति दिनांक 21.05.2019 से निर्णय दिनांक तक औसत 29,642/- रूपये (उन्तीस हजार छः सौ ब्यालीस रूपये) तथा परिवादी को पहुंचे मानसिक संताप व प्रकरण की कार्यवाही के खर्चों को देखते हुए 20,000/- रूपये (बीस हजार रूपये) इस प्रकार मूल धन, ब्याज व खर्चों सहित 1,27,642/- रूपये (एक लाख सत्ताईस हजार छः सौ ब्यालीस रूपये) का प्रतिकर अधिरोपित किया था। जिसकी अपील आरोपी दुर्गेश कुमार गुप्ता द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी सप्तम अपर न्यायाधीश दमोह श्रीमान अमर गोयल के समक्ष की थी जिसमे श्रीमान न्यायाधीश द्वारा अपील चैक बाउंस के मामले में आरोपी दुर्गेश कुमार गुप्ता को दोषी मानते हुए सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत प्रतिकर राशि 1,27,642/- से बढ़ाकर रु.1,50,000/- कर दी जाती है और चूक होने पर 3 माह का साधारण कारावास एवं क्षतिपूर्ति राशि 15 दिनों में दिये जाने का दण्डादेश पारित किया है। मामले की पैरवी अधिवक्ता राज पाठक ने की।

म.प्र.शासन कर्मचारियों के प्रति नहीं है संवेदनशील- राकेश हजारी। दमोह। म.प्र.शासकीय लिपिकीय कर्मचारी संघ के प्रान्तीय संरक्षक राकेश सिंह हजारी द्वारा म.प्र.सरकार के कर्मचारियों पर जानबूझकर कुंभकर्णी निद्रा में होने का आरोप लगाया है,मध्यप्रदेश का कर्मचारी विगत जनवरी 2024 से मंहगाई भत्ता जारी ना होने के कारण आर्थिक रूप से तंगहाली में अपना समय निकाल रहा है, म.प्र.शासन् द्वारा माह जुलाई 2023 में मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जो आज भी कुल 46 प्रतिशत देय हो रहा है, इसके पश्चात् केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जनवरी 2024 को चार प्रतिशत बढ़ाया गया, किन्तु प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का मंहागई भत्ता नहीं बढ़ाया गया, अभी पुनः केन्द्रीय कर्मचारियों को 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता माह जुलाई 2024 से बढ़ाया जा चुका है, किन्तु प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा हे, पूर्व में प्रदेश सरकार से अनुबंध है कि जब जब केन्द्र सरकार अपने अघिनस्थ कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ायेगा तब तब म.प्र.सरकार भी अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता स्वीकृत करेगा, किन्तु विगत 01 वर्ष से भी अधिक समय हो जाने पर म.प्र.सरकार अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता स्वीकृत नहीं कर रही है, जिसके कारण प्रदेश का कर्मचारी आर्थिक तंगी के साथ मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, वर्तमान में दीपावली जैसे बड़ा त्यौहार भी आने वाला है, ऐसे में कर्मचारियों को त्यौहार मनाने में काफी कठिनाईयों से गुजरना स्वाभाविक है, अतः म.प्र.शासन् से आपेक्षा की जाती है कि प्रदेश के कर्मचारियों का माह जनवरी 2024 से एवं माह जुलाई 2024 से केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया मंहगाई भत्ता स्वीकृत कर एरियर्स राशि का भुगतान इसी माह दीपावली के पूर्व कराने का निवेदन किया गया है साथ ही सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी इसका लाभ दिया जावें, चूकिं पेंशनर्स इसी पेंशन से अपना पूरा परिवार को चला रहा है, और ऐसे में समय पर मंहगाई भत्ता स्वीकृत ना होना अपने आप में परेशान होना स्वाभाविक है।

राज्यमंत्री लोधी दसोंदा, केवलारी सहित अन्य गांवों में आयोजित देवी जागरण कार्यक्रमों में हुए शामिल

दमोह:

 प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी निरंतर जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर दुर्गा उत्सव में सम्मिलित हो रहे। इसी क्रम में राज्यमंत्री श्री लोधी शरद पूर्णिमा के अवसर पर ग्राम दसोंदा, दिवारीकेवलारी पतलौनीहिनौती खेतसिंह, बड़गुवा, मौसीपुरा कुलुवा में पहुंचकर देवी जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनके विभाग संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिकाएं रिजा खांन और बाली ठाकरे द्वारा प्रस्तुत गीत “ऐ भैया जी जरा ताली बजा लेना” पर क्षेत्रवासियों के साथ नाचते नजर आये‌। जगह-जगह पहुंच कर राज्यमंत्री श्री लोधी ने सर्वप्रथम कन्या पूजन किया और माता रानी के दर्शन कर आरती की।

जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने महामहिम के नाम सौंपा ज्ञापन
दमोह। 
जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष रियाज खान द्वारा समस्त कांग्रेस जनों के साथ म.प्र. अल्प संख्यक विभाग के अध्यक्ष शेख अलीम खान एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रतनचंद जैन के निर्देशानुसार उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद जिले के साधू सतियानंद सरस्वती एवं उनके साथियों द्वारा नवी. हजरत मोहम्मद सल्लाह अलैह वसल्लभ की शान में गुस्ताखी करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव विगाड़ने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही भी मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय टंडन ने देश में राजनैतिक स्वार्थ वस आपसी सद्भाव विगाडने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का महामहिम से निवेदन किया एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी बात रखते हुए साम्प्रदायिक ताकतो को शासन प्रशासन द्वारा नियंत्रित करने का आवहान किया। इस अवसर पर अल्प संख्यक विभाग के अध्यक्ष रियाज खान, संजय चौरसिया, वीरेन्द्र ठाकुर, भूपेन्द्र आजमानी, जीमल खान, अमित बुधौलिया, अजय जाटव, अमित नामदेव, अनुज ठाकुर, शहीद खान, राकेश वर्मा, हुसैन खान पटेरा, शहीद खान पप्पू, अनुज ठाकुर, राकेश राय, उवैद गौर, साविर पप्पू आदि की उपस्थिति रहीं।

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