आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष
05 लाख रूपये तक का स्वास्थ सुरक्षा कवच
दमोह : भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सके।
योजना के महत्वपूर्ण घटक
कलेक्टर श्री कोचर ने बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है एवं 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारंभ हो चुका है। योजना हेतु पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा तथा पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आई.डी. की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से ही AB PM-JAY के तहत कवर है, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के है) के साथ साझा नहीं करेंगे। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख तक की वार्षिक कवरेज मिलेगी।
उन्होंने कहा जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वह अपनी मौजूदा योजना या AB PM-JAY में से किसी एक को चुन सकते हैं, किन्तु योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वह वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य वीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी AB PM-JAY के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
योजना के तहत राज्य में हितग्राही एवं लाइनलिस्ट
समग्र डेटाबेस अनुसार मध्यप्रदेश में कुल 38,60,606 परिवारों के 47,91,400 पात्र हितग्राही सदस्य हैं। समग्र डेटाबेस से प्राप्त 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की लाइन लिस्ट ईमेल के माध्यम से 30 अक्टूबर 2024 को प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही साथ समग्र पोर्टल से सदस्यों का विवरण, जैसे समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, पता, जन्मतिथि संबंधी रिपोर्ट https://spr.samagra.gov.in के ग्राम पंचायत/वार्ड लॉगिन पर रिपोर्ट section में (Report —> Family Report–>View Download Register) पर उपलब्ध हैं।
सक्रीय वीआईएस आईडी
प्रदेश में इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले के पास पर्याप्त सक्रीय बीआईएस आईडी उपलब्ध हैं जिसकी जिलावार जानकारी हैं। योजनांतर्गत हितग्राहियों के पंजीकरण के लिए 1 लाख 29 हजार आईडी आशा, ग्राम रोजगार सहायक (GRS), एएनएम (ANM), अन्य चिन्हांकित कर्मचारियों एवं संबद्ध अस्पतालों हेतु बनाई गई हैं।
जिले में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बीआईसी UMP पोर्टल के माध्यम से बनायी जा सकती हैं। UMP पोर्टल के माध्यम से BIS आईडी बनाने की प्रक्रिया निर्धारित हैं।
योजनान्तर्गत कार्ड बनाने की प्रक्रिया
योजनान्तर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ एवं आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से किया जायेगा। वरिष्ठ नागरिक स्वयं भी अपना पंजीकरण वेब पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ अथवा आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से कर सकते हैं।
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