जिला गौण खनिज प्रतिष्ठान मद से जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल,उ.मा.विद्यालयों में मरम्मत के कार्य प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार समय सीमा में पूर्ण कराये जायें-कलेक्टर कोचर

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जिला गौण खनिज प्रतिष्ठान मद से जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल,उ.मा.विद्यालयों में मरम्मत के कार्य प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार समय सीमा में पूर्ण कराये जायें-कलेक्टर कोचर

कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित शिकायत हेल्पलाइन

नम्बर 07812-350300 पर की जा सकेगी

दमोह : 23 नवम्बर 2024

            जिला गौण खनिज प्रतिष्ठान मद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जिले के प्राथमिक/ माध्यमिक/हाईस्कूल / उ. मा. विद्यालयों में मरम्मत के कार्य प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार समय सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज प्रतिष्ठान सुधीर कुमार कोचर द्वारा निर्देश जारी किए गये हैं। निर्देशों का संबंधित निर्माण एजेंसी कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेगी ।  कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित शिकायत दमोह हेल्पलाइन नं. 07812-350300 पर की जा सकेगी। इस हेतु जिला शिक्षा केन्द्र दमोह के सहायक यंत्री को नोडल अधिकारी बनाया गया हैं। गुणवत्ता संबंधी शिकायत की जॉच हेतु क्वालिटी मॉनीटर को भी सम्मिलित कर रिपोर्ट तैयार की जायेगी। शिकायत का निराकरण 03 दिवस में नोडल अधिकारी क्वालिटी मॉनीटर के साथ कराना सुनिश्चित करेगें।

तकनीकी स्वीकृति

            कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दमोह द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार शासकीय शाला भवन में मरम्मत / सुधार कार्य संबंधित जनपद पंचायत के सेक्टर उपयंत्री के मार्गदर्शन में स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को समय सीमा में कार्य पूर्ण करना होगा । मरम्मत कार्य का तकनीकी मूल्यांकन स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार जनपद पंचायत के सेक्टर उपयंत्री एवं सत्यापन जनपद पंचायत के सहायक यंत्री द्वारा किया जायेगा। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर लगने वाली अधिक राशि निर्माण एजेंसी स्वयं वहन करेगी । मेजर मरम्मत निर्माण कार्य स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन अनुसार ही किया जायेगा एवं निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही कराया जायेगा।

गुणवत्ता

            कलेक्टर श्री कोचर ने निर्देशित किया है कि मरम्मत कार्य की गुणवत्ता के लिये संबंधित निर्माण एजेंसी (ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव) एवं संबंधित उपयंत्री एवं सहायक यंत्री उत्तरदायी होगें। मरम्मत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत आगामी 03 वर्ष तक मरम्मत कार्य सुदृढ रहेगा इसके लिये निर्माण एजेंसी जबावदार रहेगी और यदि भवन मरम्मत में 03 वर्ष की अवधि में कोई क्षति पहुंचती है तो उसका सुधार कार्य निर्माण एजेंसी को स्वयं कराना होगा, जिसके लिये प्रथक से कोई राशि प्रदाय नहीं की जायेगी एवं संबंधित निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव तथा उपयंत्री/सहायक यंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

            मरम्मत कार्य में सीमेंट क्राकीट/आर.आर. सी. का कार्य उपयंत्री/सहायक यंत्री की उपस्थिति में ही गुणवत्ता युक्त किया जायेगा। भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए गुणवत्ता युक्त सामग्री का कय किया जायें। मरम्मत कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता का परीक्षण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की प्रयोग शाला से कराना अनिवार्य होगा एवं उसकी रिपोर्ट निर्माण एजेंसी को अपने पास रखनी होगी एवं एक प्रति जिला गौण खनिज शाखा जिला पंचायत दमोह को देना होगी एवं इसका प्रमाणीकरण संबंधित उपयंत्री द्वारा किया जायेगा।

क्वालटी मानीटरिंग

            उन्होंने कहा स्वीकृत कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी अधिकृत किये गये है, जिनमें मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक जि.शि.के. दमोह जिला स्तरीय सहायक नोडल अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जनपद स्तरीय सहायक नोडल अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड स्तरीय सहायक नोडल अधिकारी अधिकृत किये गये है।

            मरम्मत कार्यों की मानीटरिंग हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी के संयुक्त दल को गुणवत्ता नियंत्रक नियुक्त किया गया है, जो बहुत गंभीर शिकायत का निरीक्षण करके उसका जांच प्रतिवेदन 03 दिवस में जिला गौण खनिज शाखा, जिला पंचायत दमोह में प्रस्तुत करेगें ।

            मरम्मत कार्य के दौरान जनपद शिक्षा केन्द्र के उपयंत्री के द्वारा होने वाले मरम्मत कार्य की प्रत्येक 15 दिवस में मानीटरिंग एवं निरीक्षण किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित करेगें कि ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार गुणवत्तायुक्त कार्य करायें। जनपद शिक्षा केन्द्र के उपयंत्री के द्वारा मरम्मत के निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र दमोह को 03 दिवस में प्रस्तुत करेगें एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र दमोह उपयंत्री का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के 02 दिवस में जिला गौण खनिज शाखा, जिला पंचायत दमोह को प्रस्तुत करेगें।

अभिलेखों का संधारण

            निर्माण कार्य से संबंधित माप पुस्तिका, मस्टररोल, भंडार पंजी, सामग्री पंजी, गुणवत्ता का परीक्षण रिर्पोट साईट आर्डर बुक, क्रय की गई सामग्री से संबंधित कोटेशन, क्रय आदेश की प्रति वाउचर पर निर्माण एजेंसी के हस्ताक्षर आवश्यक होने चाहिए। समस्त अभिलेख भंडार क्रय नियमों के तहत अद्यतन संधारित किये जाने का प्रमुख दायित्व निर्माण एजेंसी के सचिव का होगा।

राशि प्रदायगी एवं भौतिक सत्यापन

            निर्माण एजेंसी को प्रथम किश्त में 30 प्रतिशत राशि, द्वितीय किश्त में 30 प्रतिशत राशि एवं अंतिम किश्त में शेष 40 प्रतिशत की राशि की प्रदायगी की जायेगी। निर्माण कार्य कराये जाने एवं मूल्यांकन / सत्यापन के उपरांत ही राशि का आहरण निर्माण एजेंसी के द्वारा किया जायेगा। प्रथम किस्त राशि का कार्य हुआ हैं कि नहीं इसका सत्यापन जनपद पंचायत सहायक यंत्री/जिला शिक्षा केन्द्र के सहायक यंत्री के द्वारा किया जायेगा उसी के उपरांत द्वितीय किश्त जारी की जायेगी।

            राशि गबन होने पर भू-राजस्व की भांति वसूली समानुपातिक रूप से ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव/उपयंत्री / सहायक यंत्री से की जायेगी एवं कार्यवाही के साथ पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा। निर्माण एजेंसी को प्रदाय प्रथम किश्त का कार्य पूर्ण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर द्वितीय किस्त प्रदान की जायेगी।

सेम्पल चेकिंग

            उपयोग की जाने वाली सामग्री का सेम्पल चेंकिग तकनीकी प्रयोग शाला से कराना अनिवार्य होगा। टेस्टिंग उपरांत सत्यापित नमूना एवं रिपोर्ट एजेंसी को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। सामग्री उपयोग के पूर्व संबंधित उपयंत्री द्वारा मटेरियल टेस्टिंग का प्रमाण पत्र देना होगा।

समय सीमा

            मरम्मत कार्यों को 02 माह की समय सीमा में पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी ग्राम पंचायत का होगा। मरम्मत कार्य को पूर्ण कराने का निर्धारण टाइम शेड्यूल कार्यक्रम निर्धारण कर दिया गया हैं। टाइम शेडयूल कार्यक्रम में दी गई गतिविधियों को यथा समय में पूर्ण कराया जाये।

सुरक्षा

            सामग्री की सुरक्षा का दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा। सामग्री की चोरी, खराब, खुर्द बुर्द, गुणवत्ताहीन होने की स्थिति में एजेंसी द्वारा पूर्ति करनी होगी। सुरक्षा के कारण हुई हानि की लिये पृथक से कोई राशि प्रदाय नहीं की जायेगी।

फोटोग्राफ्स

            निर्माण के पूर्व जियो टेग से लिये गये फोटो को एक कागज पर निर्धारित प्रारूप अनुसार चस्पा कर 03 प्रति में तैयार किये जायें। फोटो के साथ पेपर में निर्माण कार्य का विवरण भी अंकित किया जाये। इनके फोटो सहित विवरण की एक प्रति जिला गौण खनिज शाखा जिला पंचायत दमोह, एक प्रति जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र दमोह एवं एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखना होगी। मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत जियो टेग के साथ फोटो लेकर फार्मेट अनुसार प्रस्तुत किया जाये।

निर्माण के स्तर

            जिला गौण खनिज मद के निर्देशानुसार मरम्मत कार्य का संपूर्ण कार्य 03 किस्त में पूर्ण किया जाये। प्रथम किस्त का कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने पर द्वितीय किस्त जारी की जायेगी। अंतिम किस्त के भुगतान हेतु प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र में बी.ई.ओ./बी.आर.सी. सी/सी.ई.ओ./एस.डी.एम. से भी प्रमाणीकरण कराना होगा ।

कार्य के अवरोध

            यदि कार्य समय पर नहीं होता या गुणवत्ता के साथ नहीं होगा, किसी कारण से बंद हो जाता है,  कोई दुर्घटना घट जाये, किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित निर्माण एजेंसी पर पेनल्टी लगायी जायेगी। व्यय किये गये राशि के समतुल्य पेनल्टी का निर्धारण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का होगा।

प्रचार-प्रसार

            स्वीकृत मरम्मत कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जायेगा। कार्य पूर्णता उपरांत “तब और अब” के अनुसार प्रचारित किया जायेगा।

            समस्त शर्तो का पालन निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा एवं यदि किसी भी स्तर पर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इस आशय की सूचना देने का उत्तरदायित्व संबंधित जनपद पंचायत के सेक्टर उपयंत्री एवं जनपद शिक्षा केन्द्र के उपयंत्री का होगा।

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