नगर पालिका दमोह की कार्यवाही 1400 किलो पॉलीथिन जब्त 6 लाख का होगा जुर्माना..चैक बाऊंस के केस में हुई सजा.. विवाहित के द्वारा फांसी लगाई जाने के मामले में ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी को आरोपी के रूप में जोड़े जाने के आदेश..

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नगर पालिका की टीम की छापेमार कार्यवाही, 1400 किलो पॉलीथिन जब्त 6 लाख का होगा जुर्माना

दमोह
। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के निर्देशन में शनिवार की दोपहर नगर पालिका की टीम द्वारा कचौरा स्थित एक दुकान पर छापेमारी कार्यवाही की जिसमें दुकान से लगभग 80 किलो उसके बाद मागंज स्कूल के पास स्थित गोदाम से लगभग 1400  किलो पॉलिथीन जप्त की एवं मूल्यांकन के बाद लगभग 6 लाख रुपए का जुर्माना होगा कार्यवाही के बाद पॉलिथीन को नगर पालिका ने जप्त कर लिया है कार्यवाही के दौरान स्वास्थ अधिकारी जितेंद्र पटेल संजय परिहार सपन मिश्रा अभिषेक शुक्ला प्रेम पारोचे सहित बड़ी तादाद में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।


चैक बाऊंस के केस में हुई सजा
दमोह।
 न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय दमोह के न्यायालय ने दिनांक 19.11.2024 को 3,48,000 रूपये का चैक बाऊंस के केस में 5 लाख रूपये से ज्यादा का अर्थदण्ड एवं उक्त राशि न देने की दशा में 3 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। केस जीतने वाले अधिवक्ता शेख जहूर बाबा वकील ने परिवादी नीरज पांडे की तरफ से केस लड़ा था।


न्यायालय में साक्षी के कथन के आधार पर आत्महत्या के मामले में सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी को आरोपी के रूप में जोड़े जाने के आदेश
दमोह। 
दमोह 2 वर्ष पूर्व एक विवाहिता के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान आई साक्षय को दृष्टिगत रखते हुए मामले में अपना आदेश सुनाया अभियोजन के अनुसार मृतिका रश्मि अहिरवाल पिता परमलाल अहिरवाल ने दिनांक 28/10/2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके हाथ की हथेली पर उसके द्वारा लेख किया गया था कि मेरे शरीर में मिलेगा मेरी मौत का कारण। पुलिस द्वारा पंचनामा में शरीर से एक सुसाइड नोट जप्त किया था जिसमें पति मोतीलाल, सास राधाबाई, ससुर धर्मदास, जेठ विनोद ,जेठानी संध्या, देवर पवन ,देवरानी बबली द्वारा उसे प्रताड़ित करने की बात द्वारा लिखी गई थी इस मामले में उल्लेखनीय है की पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष सिर्फ पति मोती लाल के खिलाफ ही मामला प्रस्तुत किया था जिसमें विचारण के दौरान पिता प्रेमलाल अहीरवाल एवं भाई पंकज द्वारा न्यायालय के कथन में इस बात को बताया गया कि दिनांक 28/10 /2022 को रश्मि के शरीर पर पहने हुए ब्लाउज के अंदर से एक सुसाइड नोट रजिस्टर के पेज में लिखा हुआ मिला था जिसमें उसने प्रताड़ित करने वालों के नाम लेख किए थे न्यायालय के कथनों एवं सुसाइड नोट के आधार पर अन्य आरोपियानों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए अभियोजन का सहयोग कर रहे अधिवक्ता नितिन मिश्रा के द्वारा धारा 358 बीएनएसएस के अंतर्गत आरोपी गणों को संयोजित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई का निवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष फरियादी  की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसको माननीय न्यायाधीश न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह ने दिनांक 5/11/ 2024 को स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 129/2023 में आदेश पारित किया गया तथा अन्य आरोपियों सास राधाबाई ससुर धर्मदास जेठ विनोद जेठानी संध्या देवर पवन देवरानी बबली एवं शेखर की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किए गए।

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