सील किए गए मॉल में चोरी-छिपे निर्माण जारी, बिल्डर फर्म पर FIR की मांग..फुटेरा तालाब संरक्षण को लेकर संघर्ष जारी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन..मेधावी छात्र होगे सम्मानित- राजपूत क्षत्रिय महासभा..

Spread the love


सील किए गए मॉल में चोरी-छिपे निर्माण जारी, बिल्डर फर्म पर FIR की मांग..
दमोह: शहर के बीचोंबीच नियम विरुद्ध बन रहे आदिनाथ डेवलपर्स फर्म के मॉल को नगरपालिका प्रशासन द्वारा बीते 24 दिसंबर, 2024 को सील कर दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर फर्म द्वारा चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखने का मामला सामने आया है, जिसके बाद फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
नगरपालिका प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मॉल को सील करते हुए सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। इससे पहले, 13 दिसंबर, 2024 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने आदिनाथ डेवलपर्स को पत्र लिखकर भवन निर्माण की अनुमति के अनुरूप कार्य न करने पर तत्काल कार्य बंद करने के लिखित आदेश दिए थे और ऐसा न करने पर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
इसके बाद, 23 दिसंबर, 2024 को सहायक यंत्री नगरपालिका ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें अवैध मॉल निर्माण में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं थीं। रिपोर्ट में भूमि विकास नियमों का उल्लंघन, स्वीकृत एफएआर के अनुरूप निर्माण न होना, आवश्यक खुला क्षेत्र न छोड़ना, आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधि प्रस्तावित होना और इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति न लेना, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति न लेना, स्वीकृत नक्शे से विपरीत अतिरिक्त निर्माण कार्य करना आदि प्रमुख आपत्तियां दर्ज की गई थीं। सहायक यंत्री ने अपनी रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से अवैध निर्माण कार्य बंद कराने की अनुशंसा की थी।
इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने भवन अनुज्ञा संबंधी आदेश जारी कर 24 दिसंबर, 2024 को सुबह 8:40 बजे मॉल को सील कर दिया था। हालांकि, कुछ दिनों तक मॉल बंद रहने के बाद आदिनाथ बिल्डर फर्म के संचालकों द्वारा बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया, जिसे गैरकानूनी और प्रशासन के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है।
अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से मांग की गई है कि वे नियमों के अनुसार आदिनाथ डेवलपर्स फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जा सके। इस घटना ने नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि सील किए गए स्थान पर निर्माण कार्य कैसे जारी रहा और इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं ली गई।

फुटेरा तालाब संरक्षण को लेकर संघर्ष जारी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन..


दमोह: फुटेरा तालाब के संरक्षण के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे एक व्यक्ति ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में तालाब की डूब भूमि, शासकीय भूमि और एएसआई के नियमों के उल्लंघन क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉटों के विक्रय व नामांतरण के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि इस संबंध में पहले भी जनसुनवाई में कई लिखित शिकायतें और ज्ञापन दिए गए थे। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने 29 जनवरी, 2025 को आशीर्वाद एंटरप्राइज के खिलाफ राजस्व प्रकरण दर्ज करने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दिए थे। हालांकि, आरोप है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से न लेने के कारण एक महीने से अधिक समय तक फर्म पर एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस दौरान, आशीर्वाद एंटरप्राइज ने हाईकोर्ट से एफआईआर के खिलाफ स्टे हासिल कर लिया, जिसे प्रशासनिक अमले की उदासीनता का परिणाम बताया गया है।
ज्ञापन में फुटेरा वार्ड नंबर 4 के निवासी महत्तम सिंह राजपूत का शपथ पत्र भी संलग्न किया गया है, जो तालाब की डूब भूमि के मुआवजा लेने वाले एकमात्र जीवित हितग्राही हैं। अपने शपथ पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी खानदानी जमीन (खसरा क्रमांक 1140/2 रकवा .393 हेक्टेयर और खसरा क्रमांक 1141/2 रकवा 0.158 हेक्टेयर) वर्ष 1960 से 1970 के बीच तालाब में डूब जाने के कारण शासन द्वारा मुआवजा दी गई थी। लेकिन पटवारी रिकॉर्ड में दुरुस्ती न होने के कारण 2016 तक पूर्वजों के नाम दर्ज रहे। 2017 के बाद रघुवीर सिंह ने कैसे अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
महत्तम सिंह राजपूत ने मांग की है कि देवेंद्र सिंह पिता रघुवीर सिंह चौहान और अन्य चार लोगों के नाम अवैध रूप से निरस्त कर पटवारी रिकॉर्ड में शासकीय मुआवजा वाली जमीन को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने स्थानीय पटवारी, आरआई, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से तालाब की डूब भूमि का अवैध नामांतरण कर देवेंद्र सिंह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता ने डूब क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जे और सरकारी भूमि के अनैतिक विक्रय से संबंधित पहले दिए गए ज्ञापनों पर भी जांच लंबित होने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि उनके सभी आवेदनों की जांच एक निश्चित समय अवधि में पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अन्यथा, फुटेरा तालाब संरक्षण समिति और वैष्णवी निःशुल्क गौसेवा समिति पर्यावरण और तालाब की रक्षा के लिए आंदोलन करने पर विवश होंगे। इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

मेधावी छात्र होगे सम्मानित- राजपूत क्षत्रिय महासभा
दमोह
। स्व.श्री हरि सिंह हजारी एवं श्रीमति श्याम बाई हजारी की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दिनांक 29 मई 2025 को वीरशिरोमणी महाराणा प्रताप जयंती समारोह में जिले के ऐसे राजपूत क्षत्रिय समाज के प्रतिभावान छात्र छात्रायें जिन्होनें इस वर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उन्हें जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के दिवस शाम 7 बजे महाराणा प्रताप भवन जटाशंकर धाम के बाजू से उपस्थित होकर मुख्यअतिथियों से सम्मानित किया जावेंगा, ऐसे पात्र छात्र अपनी अंक सूची की छायाप्रति राकेश सिंह हजारी जिला अध्यक्ष फुटेरा वार्ड नं. 2, संजय सिंह हजारी महिला एवं बाल विकास विभाग दमोह, लक्ष्मण सिंह राजपूत वरि. उपाध्यक्ष म.प्र. विद्युत मण्डल किल्लाई ताका दमोह, त्रिवेन्द्र सिंह राजपूत युवा अध्यक्ष ग्राम बरमांसा, बबलू ठाकुर नगर अध्यक्ष जबलपुर नाका दमोह के पास दिनांक 20 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा कर सकते है, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली अंक सूची पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

About The Author

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com