चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास व क्षतिपूर्ति के निर्देश..

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दमोह। चैक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास व क्षतिपूर्ति के निर्देश दिये न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री तसलीस निजामी द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 6 माह कारावास 1,14,682 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित किया। अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया गया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी अजय वाधवानी पिता नरेश बाधवानी कच्चा सिंधी केम्प वार्ड नं.10 डॉ.अग्रवाल स्कूल के सामने दमोह आरोपी कविता रोहड़ा पति श्याम कुमार रोहड़ा साकिन कच्चा सिंधी केम्प वार्ड नं.10 डॉ. अग्रवाल स्कूल के सामने दमोह परिवादी अनावेदिका के मध्य काफी लम्बे समय से अच्छी जान पहचान एवं मधुर संबंध थे चाची एवं भतीजे के संबंध थे उन्हीं संबंधों के चलते अनावेदिका ने अपनी व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दिनांक 25.09.2023 को 1,05,000 रूपये की राशि की उधार मांग की परिवादी ने संबंधो के कारण अनावेदिका की आवश्यकता को समक्षकर 1,05,000 रूपये उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये अनावेदिका से मांगे तो अनावेदिका ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा दमोह के दो चैक जिसके क्रमांक 243268 एवं 043300 राशि क्रमशः 80,000 रूपये एवं 25000 रूपये कुल राशि 1,05,000 रूपये हस्ताक्षर कर प्रदान कर दिये परिवादी ने जब चैक बैंक में लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं दिये और चैक बाउंस हो गया परिवादी ने इसकी सूचना अनावेदिका को दी परंतु सूचना के बाद अनावेदिका ने रूपये नहीं दिये तो परिवादी ने अनावेदिका के विरूद्व न्यायालय में केस लगा दिया न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी कविता रोहड़ा को परिवादी अजय वाधवानी के उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसे नहीं होने के बाद चैक जारी करने का दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास एवं 1,14,682 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया। मामले की पैरवी मनीष चौबे द्वारा की गई।

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