भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024″ प्रारंभ
कौन ले सकता है लाभ:
- वे निर्माण श्रमिक जो 5 साल से लगातार पंजीकृत हैं।
- ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन श्रमिक के नाम पर होना चाहिए।
- जीवनकाल में एक बार ही योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- ई-स्कूटर खरीदने के बाद 3 साल तक उसे बेचा नहीं जा सकता।
दमोह : म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल द्वारा “भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024” प्रारंभ की गई है। इस संबंध में श्रम पदाधिकारी ने बताया उक्त योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पात्रता की शर्तो के आधार पर हितलाभ प्रदाय किया जाना है। निर्धारित पात्रता अनुसार आवेदक वास्तविकता में निर्माण श्रमिक होना चाहिये, ई-स्कूटर योजना हितलाभ हेतु आर.टी.ओ. का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, पंजीकृत निर्माण श्रमिक ई-स्कूटर क्रय कर स्वयं के नाम से रजिस्ट्रेशन होने पर हितलाभ देय होगा, निर्माण श्रमिक का ई-स्कूटर क्रय दिनांक से पूर्व सतत 05 वर्ष का वैध पंजीयन होना आश्यक है, योजना का लाभ जीवनकाल में मात्र एक बार ही देय होगा एवं क्रय किया गया वाहन क्रय दिनांक से 03 वर्ष तक व्रिकय से प्रतिबंधित रहेगा, क्रय किये गये ई-स्कूटर पर आवेदक द्वारा “म.प्र.भ.स.क.क. मंडल के अनुदान क्रय” अनिवार्य रूप से लिखवाया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया/दस्तावेज
उन्होंने बतायाआवेदक द्वारा ई-स्कूटर क्रय कर म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाईन अनुदान हेतु आवेदन किया जायेगा, आवेदन के साथ ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ई-स्कूटर क्रय का बिल, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो एवं श्रमिक की ई-स्कूटर के साथ फोटो जिसमें ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक स्पष्ट प्रदर्शित हो आदि दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे।
संबंधित ई-स्कूटर योजना में पदाभिहित अधिकारी श्रम पदाधिकारी दमोह द्वारा जांच उपरांत डीबीटी के माध्यम से हितलाभ प्रदाय किया जायेगा।
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