जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग एवं जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोक शांति बनाये रखने..
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
चायना धागे का भण्डारण तथा विक्रय भी प्रतिबंधित..
आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की जायेगी वैधानिक कार्यवाही..
दमोह : दमोह जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग रोकने तथा इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता को देखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने दमोह जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
जारी आदेश में कहा गया है दमोह जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया है। साथ ही इसका भंडारण तथा विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का परिपालन कराने का उत्तरदायित्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का होगा। वह अपने क्षेत्र अधिकार अंतर्गत यथास्थिति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं थाना प्रभारी के माध्यम से चायनीज धागे/मांझे के विक्रय एवं भंडारण के संबंध में जांच एवं निरीक्षण कराते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है और चूकि यह आदेश जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया जा रहा है इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नही है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि इस आदेश को विखडित न किया जाये तो जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
जनसुनवाई में 185 आवेदनों एवं 16 पुनरावृत्ति
आवेदनों पर हुई जन-सुनवाई
दमोह : जिले भर से आये नागरिकों ने आज जनसुनवाई में अपनी समस्याएं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष रखी। इस दौरान 16 पुनरावृत्ति आवेदन और सामान्य जनसुवाई में 185 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान 30 आधार कार्ड, 03 आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए एवं 142 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
इस दौरान संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत, डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह ठाकुर और लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
More Stories
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर रोक..
दमोह में दर्दनाक हादसा: आग लगने से तीन मासूम झुलसे, दो की मौत..
यदि सुखी रहना है तो सत्संग से जुड़ो, सत्संग से ही ज्ञान होता है -श्री श्रावणानंद सरस्वती जी..बुंदेली दमोह महोत्सव परिसर का हुआ भूमिपूजन..