चैक बाऊंस के आरोपी की अपील खारिज..
दमोह। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता द्वारा एक चैक बाउंस के मामले में आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील को विचारण न्यायालय के निर्णय मानते हुए निरस्त कर दी है अपील मामले में परिवादी की ओर से पैरवी मनीष चौबे अधिवक्ता द्वारा की गयी। मामला इस प्रकार है कि रवि नामदेव निवासी सिंधी केम्प द्वारा दिनंाक 03.05.2018 को अपने मित्र आरोपी गोविंद राठौर पिता तेजी राठौर निवासी बजरिया वार्ड नं.1 जिला दमोह को पारिवारिक कार्य हेतु 1,50,000 रूपये उधार दिये थे। आरोपी ने उधारी चुकाने के लिये परिवादी को चेक दिया था जो आरोपी के खाते में राशि नहीं होने से निरस्त बाउंस हो गया था। इस संबंध में परिवादी ने न्यायालय में केस पेश किया था। विचारण न्यायालय ने मामले को सिद्व पाते हुए आरोपी को 1 वर्ष के कारावास एवं 2,27,625 रूपये का दण्डादेश पारित किया था। इस निर्णय के विरूद्व आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील पेश की। अपील प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्व उठाये गये तथ्यों को योग्य नहीं मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश को सही व उचित मानते हुए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानकर आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 2,27,625 को दी गयी सजा को बरकरार रखा है।
More Stories
दमोह पुलिस ने मूर्ति तोड़ने वाले को किया गिरफ्तार..पथरिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई: हत्या के प्रयास के आरोपी को 12 घंटे में गिरफ्तार..पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा यातायात जागरुकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना..
मित्रता निभाना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से सीखना चाहिये– किशाेरी निधि गर्ग..
कमिश्नर का कड़ा रुख: 30% से कम परिणाम वाले स्कूलों के प्राचार्यों पर होगी कार्रवाई..