दमोह जिला जल अभावग्रस्त घोषित, निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
दमोह: दमोह जिले में पानी की कमी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश भी जारी किया है। यह आदेश मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जारी किया गया है।
- प्रतिबंध:
- प्राकृतिक जल स्रोतों से घरेलू और पशुधन उपयोग के अलावा पानी निकालने पर प्रतिबंध।
- भवन निर्माण कार्यों में पानी के अत्यधिक उपयोग पर प्रतिबंध (सरकारी निर्माण कार्यों को छोड़कर)।
- निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।
- बिना अनुमति के जिले में नलकूप/बोरिंग मशीन का उपयोग वर्जित।
- अवधि: आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
- उल्लंघन:
- बिना अनुमति के नलकूप खनन करने वाली मशीनों को जब्त करने का अधिकार राजस्व और पुलिस अधिकारियों को दिया गया है।
- उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दो साल तक की कैद हो सकती है।
- छूट:
- सरकारी योजनाओं के तहत नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्य योजना अंतर्गत नलकूप खनन कर सकेगा।
- शिकायत: आदेश के उल्लंघन की सूचना दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812-350300 पर दी जा सकती है।
आदेश का उद्देश्य जिले में पेयजल संसाधनों का संरक्षण करना और पानी की कमी को दूर करना है।
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