युवा संगम -रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रिन्टिस मेला का आयोजन 22 अप्रैल को
पंपलेट पर दिये गये क्यूआर कोड से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य
दमोह: 21 अप्रैल 2025
राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 22 अप्रैल दिन मंगलवार को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर जबलपुर रोड मारूताल (आई.टी.आई) दमोह में निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों द्वारा सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उदे्श्य से प्रात: 11 बजे से रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रिन्टिस मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संभावित कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा रोजगार के अवसर ,स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रदान कराये जायेगी।
जिला रोजगार अधिकारी एलपी लड़िया ने बताया आई.टी.आई के सभी ट्रेडों से पास आवेदकों के लिये विभिन्न कम्पनियों में अप्रिन्टिस के लिये चयन किया जायेगा। कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रिन्टिस, मशीन आपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स एक्जीकेटिव, बीमा अभिकर्ता डी.टी.ई, हेल्पर, पेकर, इत्यादि विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी। शैक्षणिक योग्यता 8 वी, 10 वी, 12 वी स्नातक, आई.टी.आई कोई भी ट्रेड से उत्तीर्ण हो वे अपने समस्त प्रमाण पत्रों, बायोडाटा एवं समग्र, आई. डी. के साथ उपस्थित होकर लाभ ले सकेंगे । कम्पनी द्वारा भर्ती कम्पनी के नियम एवं शर्तो के आधार पर ही की जायेगी। इसमें उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का व्यय देय नही होगा। मेले में उपस्थित होने के पूर्व पंपलेट पर दिये गये क्यू.आर.कोड से अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
दमोह में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 6 बाल विवाह रोके गए..
दमोह, 21 अप्रैल 2025: जिले में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयासों से कल और आज 6 बालिकाओं के बाल विवाह रोके गए।
जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए मैदानी स्तर के कर्मचारियों जैसे सेक्टर पर्यवेक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विवाह के मौसम में बाल विवाह की रोकथाम के लिए टीमें पुलिस विभाग और पंचायत विभाग के समन्वय से सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल विवाहों को रोका जा रहा है।
बाल संरक्षण अधिकारी अनंतराम कुर्मी और संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों ने गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दमोह ग्रामीण कैलाश राय और तेंदुखेडा कैलाश राय ने सक्रियता दिखाते हुए इन बाल विवाहों को रुकवाया।
इसकी गंभीरता को देखते हुए आज कलेक्टर जिला दमोह द्वारा टीएल बैठक में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें एडीएम, जिला पंचायत सीईओ, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और सभी जिला प्रमुख उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री कोचर ने निर्देश दिए कि नोडल विभाग जल्द ही पंचायत सचिवों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करे और सभी एसडीएम ब्लॉक स्तर पर इस संबंध में बैठकें आयोजित करें ताकि बाल विवाह पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने की सहमति दी गई है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री कोचर ने यह भी कहा कि बाल विवाह की रोकथाम और इसके प्रति जन जागरूकता लाने के लिए गांव-गांव में मुनादी कराई जाए। उन्होंने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह की शिकायत या सूचना दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812350300 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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