दमोह : 21 नवम्बर 2023
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय के मार्गदर्शन में महर्षि विद्या मंदिर दमोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रिचा त्रिपाठी, तुहीना मजुमदार, शिवानी पाराशर, प्राचार्य राजेश दीक्षित, शिक्षकगण एवं छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान किये गये है, इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य भी बताये गये है जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा 06 से 14 तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, किन्तु यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाये। उन्होंने बताया बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवायें योजना, पॉक्सो अधिनियम, मोटरयान अधिनियम के आवश्यक प्रावधान, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध, विधिक सहायता हेल्पलाईन 15100 इत्यादि विषय पर विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य राजेश दीक्षित द्वारा कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया गया।
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