08 वर्षीय नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को हुई 05 वर्ष की सजा

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न्यायालय –  श्रीमति रजनी प्रकाश बाथम , विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला दमोह ।

आरोपी-  प्रवेश उर्फ छोटू उर्फ छुट्टू पिता स्व. दरबारी मुडा, उम्र 18 वर्ष 1 माह

सजा- दिनाँक 13.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 9m/10 में *05 वर्ष का कठोर कारावास* धारा 354, 363 भादवि ,11(ii)/12  pocso एक्ट में 01-01वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या द्वारा बताया कि मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि फरियादिया (बालिका की माता) ने थाना नोहटा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह घरू काम करती है, उसके दो लड़के, एक लड़की है। बालिका उसके दूसरे नंबर की लड़की है , दिनांक 09.01.2023 को दोपहर 3.00 बजे वह अपने घर की नहानी में कपड़ा धो रही थी और उसकी बच्ची उम्र 08 साल घर के बाहर आंगन में अकेली खेल रही थी , उसके पड़ोस का रहने वाला छुट्टू मुडा आया और बालिका से बोला कि उसके घर चलो वीडियो बनाते हैं, तो उसकी बेटी छुट्टू के साथ चली गयी और थोड़ी देर बाद लड़की भागती हुई वापिस आयी उसके होंठों से खून निकल रहा था तो उसने पूछा कि क्या हुआ तो उसने उसे बताया कि छुट्टू ने उसे अपने घर ले जाकर बुरी नीयत से पकड़ा और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा, फिर वह उसको लात मारकर दौड़कर अपने घर वापिस आ गयी, उक्त रिपोर्ट पर से थाना नोहटा में अभियुक्त छुट्टू उर्फ प्रवेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनाँक 13.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी को दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से कैलाश चंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे द्वारा पैरवी की गई जिसमें समय-समय पर श्री विनय नामदेव (AG-3) द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।

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