नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को हुई 20 साल कठोर कारावास की सजा
न्यायालय – रजनी प्रकाश बाथम , विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला दमोह ।
आरोपी- नेपाल उर्फ निप्पू पिता भगवानदास अठया उम्र 22 वर्ष साकिन हरिजन मोहल्ला थाना दमोह देहात जिला दमोह
सजा- दिनाँक 19.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी नेपाल उर्फ निप्पू को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3(क)/4(2) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवम 3000रू के अर्थदंड से दंडित किया , धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवम धारा 323 में 1 वर्ष का कारावास एवम 500रू के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
मामले के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत कुमार पांडे एवं अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री सतीश कपस्या द्वारा बताया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने दिनांक 20.02.2022 को थाना दमोह देहात की चौकी सागरनाका में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि वह गृहणी है उसके एक लड़की (उम्र 15 वर्ष 7 माह) एवं एक लड़का है। रात करीबन 12:00 बजे उसकी लड़की और लड़का घर के बाहर आंगन में बाथरूम करने गये, कुछ समय बाद बेटे ने बताया कि एक लड़का दीदी को गोद में उठा कर ले गया है, फिर वह एवं उसके पति, उसकी लड़की को गांव में आसपास ढूंढ़ने लगे और करीब दो घंटे बाद अभियुक्त के चाचा के मकान पर लड़की निकली, जो रो रही थी जिसके बाल बिखरे थे ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसकी लड़की ने बताया कि जब वह बाथरूम कर रही थी तब नेपाल अठ्या आया गोदी में उठा चाचा के मकान अंदर कमरे में ले गया, और वहा उसके साथ गलत काम किया, जिससे उसे दर्द हो रहा है।उक्त रिपोर्ट पर चौकी सागरनाका में अपराध कं. 0/22 की देहाती नालसी जो थाना दमोह देहात में असल नंबर पर अपराध क. 106/2022, अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 376(3), 323, 376(2) (m), 506 भा.दं.वि. एवं पाक्सों अधिनियम 2012 की धारा 3/4 तथा 5 ((1)/6 का मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया , दौरान सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया , न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनाँक 19.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी को आरोपी नेपाल उर्फ निप्पू अठया को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3(क)/4(2) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवम 3000रू के अर्थदंड से दंडित किया धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवम धारा 323 में 1 वर्ष का कारावास एवम 500रू के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
अभियोजन की ओर से *प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाश चन्द पटेल के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे’ द्वारा पैरवी की गई एवं उक्त मामले की विवेचना उप नि.गरिमा मिश्रा द्वारा की गई एवम विनय नामदेव, सहायक ग्रेड तीन द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया ।
More Stories
खुले में रखी धान परिवहन की धीमी रफ्तार ,मावठा बारिश का बन रहा मौसम , हजारों क्विंटल खुले में रखी धान पर मंडरा रहा खतरा..
नन्हीं खुशियां कार्यक्रम में पहुंचे राज्यमंत्री पटैल दिव्यांग बच्चों को उपहार एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया..
कांग्रेस का तंबू उखाडऩे पहुंचा युवा मोर्चा..