नाबालिग के साथ छेड-छाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास…

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न्यायालय-  रजनी प्रकाश बाथम , विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो जिला दमोह ।

आरोपीगण -कलू उर्फ कल्‍लू यादव उम्र 27 वर्ष निवासी कनेपुर थाना नोहटा जिला दमोह म.प्र.

सजा- दिनाँक 21.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी को भां.द.वि. की धारा पॉक्‍सो एक्‍ट 2012 की धारा 7/8 अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 250 /- रूपये का अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका ने अपने माता.पिता के साथ दिनांक 16/10/2022 को थाना नोहटा में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया दिनांक 16/10/2022 को सुबह 07:00 बजे घर से मिट्टी खोदने गांव के पास बनी खदान पर गये थे और खदान से मिट्टी खोद घर वापस आ रही थी कि खदान के करीब10 कदम इसी तरफ दिनांक 16/10/2022 को समय 07:30 बजे गांव के कलू यादव ने पीछे से आकर बुरी नियत से छेडछाड कर लज्‍जा भंग की गई। उसने रोते हुए यह घटना अपनी माँ एवं पिता को बतायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबतद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

              सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में आई तर्क एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया ।

अभियोजन की ओर से  कैलाश चंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हेमंत पाण्‍डेय द्वारा पैरवी की गई। समय-समय पर सुमित मिश्रा सहा.ग्रेड-3 का योगदान रहा़।

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