थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विकलांगो को निशुल्क स्कूटी प्रदान करने का बोलकर 05 विकलांगो से 19-19 हजार रूपये की ठगी करने वाले आरोपी को चंद दिनो मे किया गिरफ्तार
दमोह – पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा लगातार धोखाधडी के प्रकरणो मे विशेष रुचि लेकर मशरूका की तलाश एवं आरोपीगणो की धरपकड हेतु सभी थाना प्रभारीगणो को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य मे दिनांक 11.01.24 को प्रार्थी सुनीता पिता कलू पटैल उम्र 43 वर्ष निवासी पिपरिया नायक दमोह द्वारा थाना कोतवाली मे रिपोर्ट लेख करायी की दि. 06.1.24 को एक अनजान व्यक्ति मिला जिसने बताया कि उसकी संस्था बिकलांगो को निशुल्क स्कूटी प्रदान करती है, रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के 19- 19 हजार रूपये देने होंगे यह बोलकर आरोपी द्वारा दि. 11.01.24 को 05 विकलांगो को होण्डा एजेंसी बुलाया एवं गाडी पसंद करावाई बाद सभी बिंकलांगो से 19-19 हजार रूपये लेकर फरार हो गया जो उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली मे अप.क्र. 28/24 धारा 420 ताहि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम गठित कर सीसीटीव्ही फुटेज एवं सायबर की मदद से लगातार तलाश पतारसी कर आरोपी को गिरफ्तार किया कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
नाम आरोपी – अरबिन्द पिता सुरेन्द्र पाल उम्र 35 साल निवासी राजनगर छतरपुर हाल शास्त्री कालोनी कटनी
सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम निरी. आनंद सिह, सउनि. साहब सिह, प्रधान आरक्षक राकेश, सौरभ, अजीत, आरक्षक ओमप्रकाश, राजकुमार, नितिन, महिला आरक्षक रितिका।



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