आदेश का उल्लंघन किये जाने पर आईपीसी की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के  तहत कार्यवाही की जायेगी…

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निलंबित लायसेंस पर धारित शस्त्र तत्काल कोतवाली, वैध आर्म्स डीलर, संबंधित थानों के मालखानों में जमा कराये जाये-कलेक्टर श्री कोचर

आदेश का उल्लंघन किये जाने पर आईपीसी की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के  तहत कार्यवाही की जायेगी

दमोह : 18 मार्च 2024

            भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम घोषित होने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोक शांति बनाये रखने के  उद्देश्य से जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंसों को जिला स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निलंबित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

            उन्होंने कहा है किसी व्यक्ति को इस संबंध में आपत्ति या शस्त्र आवश्यकता है तो 15 दिवस के भीतर आवेदन स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, जिस पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

            उन्होंने निर्देशित किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निम्न शस्त्र लायसेंसधारियों को शस्त्र जमा करने से छूट प्रदान की जाती है, छूट प्राप्त शस्त्र लायसेंसधारी शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं करेंगे।  

            जारी आदेशानुसार न्यायाधीशगण एवं उनके सुरक्षा कर्मी के शस्त्र लायसेंस, जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, जिले में चुनाव के दौरान तैनात किये जाने जोनल, सेक्टर अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, वित्तीय संस्थाओं, अर्धशासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस, व्यवसायिक, सहकारी बैक, निगमित निजी बैंकों यथा आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस, नेशनल राईफल एसोसिएशन से संबंधित खिलाड़ियों के शस्त्र लायसेंस शस्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं करेंगे।  

            उन्होंने निर्देशित किया है निलंबित लायसेंस पर धारित शस्त्र तत्काल कोतवाली, वैध आर्म्स डीलर, संबंधित थानों के मालखानों में जमा कराये जायें। यह आदेश लायसेंसधारियों पर कम समयावधि के कारण व्यक्तिशत: तामिल कराया जाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर आईपीसी की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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