नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा
न्यायालय – रजनी प्रकाश बाथम, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिला दमोह ।
आरोपी- दुर्गेश अहिरवार
सजा- दिनाँक 19.04.2023 को पारित निर्णय में आरोपी को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5L/06 में 20 वर्ष का कठोर कारावास धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या द्वारा बताया कि मामला संक्षेप में इस प्रकार है, पीड़िता की दादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी नातिन जो कि नाबालिग थी दिनांक 10/05/2022 के सुबह नातिन अपने घर पर थी, वह नहाने चली गई थी, जब नहाकर लोटी तो नातिन घर में नहीं मिली, कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से ले गया है एवं गॉंव के दुर्गेश अहिरवार पर शक होना बताया, फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना के अपह़ृता के प्रयागराज उत्तप्रदेश में होना पता चला जिससे तलाश हेतु पुलिस दल भेजा गया, जिस पर पीडिता को प्रयागराज से दस्तयाब कर थाना लाया गया, पीडिता के कथन लेखबद्ध किए गए जिसमें उसने आरोपी दुर्गेश अहिरवार द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम करना बताया।
सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनाँक 19.03.2024 को पारित निर्णय में आरोपी को दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से कैलाश चंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे द्वारा पैरवी की गई जिसमें समय-समय पर श्री विनय नामदेव (सहायक ग्रेड तीन) द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।*
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