गुरूनानक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल पर 50 हजार रूपये का और सोफिया स्कूल पर 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
दमोह : कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया राज्य शासन द्वारा निजी विद्यालयों के माध्यम से दी जाने वाली फीस और अन्य अतिरिक्त शिक्षण सामग्रियों के संबंध में रेगुलेशन के लिए एक कानून बनाया गया है और उसके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह है कि अभिभावकों और विद्यार्थियों को फीस में अत्याधिक वृद्धि, बेतहाशा या बिना किसी वैज्ञानिक आधार के की गई वृद्धि से बचाया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके और किसी एक विशेष विक्रेता, विशेष दुकान या किसी एक विशेष संस्थान से यूनिफॉर्म, स्टेशनरी या पाठ्य सामग्री खरीदने पर उनको बाध्य न होना पड़े।

कलेक्टर श्री कोचर ने बताया इन नियमों के परिपालन के लिए जिला स्तर पर एक जांच समिति का गठन किया गया, जांच समिति के समक्ष जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन शिकायतों के विश्लेषण और समग्र जांच के उपरांत दो और स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें गुरु नानक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जबलपुर नाका दमोह और सोफिया स्कूल दमोह शामिल है। गुरूनानक सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जबलपुर नाका दमोह पर 50 हजार रूपये तथा सोफिया स्कूल किल्लाई नाका दमोह पर 35 हजार रूपये के अर्थदंड अधिरोपित किए गए हैं। इनमें जो शिकायतें प्राप्त हुई, शिकायत के बिंदुओं में से अधिकांश बिंदुओं का उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया है। इसी आरोप में उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व सेंट जॉन्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल पर भी 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
जारी आदेश में कहा गया हैं कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि आयुक्त लोक शिक्षण की अधिकारिक बेवसाईट http://dpimp.in/ के माध्यम से ऑनलाईन अथवा ओटीसी (ओवर द कॉउंटर) चालान के माध्यम से आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी को राशीद की प्रति उपलब्ध कराई जाये।



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