कालोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को भूखंडों में विभाजित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज..

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अवैधानिक रूप से प्लाट काटकर बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई- कलेक्टर कोचर
कालोनी स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी भूमि को भूखंडों में विभाजित करने के आरोप में लाड़न बाग के रानू पति प्रमोद दुबे एवम हिरदेपुर के दयाशंकर एवं कमल पर एफआईआर दर्ज
दमोह : पीपी कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा अवैध कॉलोनाइजेशन चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता है इसी क्रम में दो प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र की है। भविष्य में भी यदि और ऐसे प्रकरण आते है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जब तक पूरी व्यवस्थाएं नियमों और अधिनियमों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित न हो तो काम आगे नहीं होंगे । उन्होंने कहा सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए है की वे ऐसे प्रकरण में सख्त करवाई करें जहां पर बिना संपूर्ण प्रक्रिया के अवैधानिक रूप से प्लाट काटकर बेचने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए इस दिशा में हम लोग प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।
एसडीएम आर एल बागरी ने बताया ग्राम लाड़न बाग में रानू पति प्रमोद दुबे एवं ग्राम हिरदेपुर में दयाशंकर एवं कमल द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में कृषि भूमि को विखंडित कर लोगों को प्लाट के रूप में विक्रय कर दिया परंतु मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी बिजली सड़क पार्क नाली आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिनके विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह में प्रकरण दर्ज कर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 घ के तहत आदेश पारित किया गया एवं कार्रवाई हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दमोह को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए उक्त आदेश के पालन में सचिव ग्राम पंचायत हिरदेपुर एवं लाड़न बाग द्वारा दमोह थाना देहात में संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई।

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