लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का प्रवेश दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को प्रतिबंध आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा
जिला मजिस्ट्रेट ने किया आदेश जारी
दमोह : 10 मई 2024
सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का प्रवेश दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित करने के मद्देनजर केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 एवम मध्यप्रदेश मोटर यान नियम 1994 के तहत जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आदेश जारी किये है।
जारी आदेश में कहा गया है पन्ना, छत्तरपुर, सागर, जबलपुर एवं कटनी मार्गों से दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोडिंग एवं अन्य भारी वाहन, अन्य शहरों की ओर जाने वाले वाहनों को दमोह शहरी सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों द्वारा आवागमन हेतु वायपास एवं अन्य बाहरी मार्गों का उपयोग करना होगा। दमोह शहरी सीमा क्षेत्र के अंदर भारी माल वाहक जैसे ट्रक डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर का प्रवेश अथवा आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंध आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है, यथा पुलिस तथा सेना के वाहन, नगर पालिका के वाहन (फायर बिग्रेड, पानी टेकर, कचरा गाडी आदि वाहन), निर्वाचन कार्यों में लगे वाहन, विद्युत मंडल के कार्यों में संलग्न वाहन, एल. पी. जी/पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, बैंकों में लगे वाहन, शासकीय खाद्यान्न एवं उर्वरक परिवहन में लगे वाहन, लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के वाहन, वन विभाग के वाहन, रेल्वे विभाग के वाहनो को छूट रहेगी।
आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को प्रतिबंध से छूट प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिला दमोह को अधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
दमोह शहरी सीमा क्षेत्र अंतर्गत पन्ना दमोह मार्ग, छतरपुर-दमोह मार्ग, सागर-दमोह मार्ग, जबलपुर-दमोह मार्ग, कटनी-दमोह मार्ग से लोडिंग एवं भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन होने से दिन के समय दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, तथा शहरी क्षेत्र का यातायात अव्यवस्थित होकर बाधित होने की संभावना बनी रहती है।
मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है, कि दिन के समय दमोह नगर में भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश करने से अक्सर दुर्घटनाओं के होने, यातायात अव्यवस्थित होने तथा नागरिकों के लिये जान-माल की असुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है।
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