संबंल योजनांर्गत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये और दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की पात्रता…

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दमोह : प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  धर्मेन्द्र सिंह लोधी द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये निर्देशों के तहत जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को संबल योजनांतर्गत पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया गया है।

            संबल योजना के तहत हितग्राही को पंजीयन के लिये पात्रता आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए, एक हेक्टेयर से कम भूमि धारित, शासकीय सेवा में कार्यरत न हो, आयकर दाता नहीं  होना चाहिये। हितग्राही ऑनलाईन https://sambal.mp.gov.in/ पोर्टल से अथवा एमपीऑनलाईन एवं कियोस्क के माध्यम से पंजीयन करा सकता है।

अनुग्रह सहायता हितलाभ राशि

            उन्होंने बताया सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपये, दुघर्टना की दशा में मृत्यु होने पर चार लाख रूपये, आंशिक स्थायी अपंगता – संबल पंजीकृत श्रमिक की यदि एक आंख या एक हाथ या एक पैर की हानि होती है तो एक लाख रूपये, स्थायी अपंगता – संबल पंजीकृत श्रमिक की यदि दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि होती है तो दो लाख रूपये की पात्रता सुनिश्चित की गई है।

            पदाभिहित अधिकारियों द्वारा पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता हेतु अपात्र किये जाने की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को शासन द्वारा नियुक्त किया गया है।

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