चेंक बाउंस के मामले में न्यायालय ने दिया 1 वर्ष 15 दिन में किया निराकरण.. आरोपी को दोषी मामले में 6 माह का कारावास.. 4,64,314 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित किया…

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दमोह।
 न्यायिक दण्डाधिकारी दिव्या रामटेक द्वारा बैक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी मामले हुये 6 माह का कारावास 4,64,314 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित किया। अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी मोहन इसरानी पिता गुलराज इसरानी कच्चा सिंधी केम्प सिंधी धर्मशाला सिविल वार्ड नं 10 दमोह आरोपी मनोज डोडवानी पिता गुरमुखदास डोडवानी साकिन कच्चा सिंधी केम्प सिविल वार्ड नं 10 राधा स्वामी दाल मिल के पीछे दमोह दोनो मित्र है और दोनों एक ही समाज के है दोनों के मध्य मधुर संबंध थे इसी संबंधों के कारण आरोपी ने 13 फरवरी 2023 को व्यवसाय की आवश्यकता बताकर 4 लाख रूपये उधार मांगें परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता की समक्ष 4 लाख रूपये उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगे तो उसने दो-दो लाख  रूपये के दो चेक परिवादी को दिये परिवादी ने जब बैंक में दोनों चेक लगाये तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चेक बाउंस हो गये परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिये परिवादी ने आरोपी के विरूध न्यायालय मे केस लगा दिया न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी मनोज डोडवानी को परिवादी मोहन इसरानी के उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसा नहीं होने के बाद चैक जारी करने का दोषी मानते हुये 6 माह का कारावास और 4,64,314 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया मामले की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनीष चौबे ने की।

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