शहर में लागू नो-एंट्री के समय में बदलाव..

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12 अगस्त से एक सप्ताह के लिए नई व्यवस्था लागू की जायेगी..

भारी वाहनों को दोपहर 03 बजे से 04 बजे तक प्रवेश/निकासी हेतु अनुमति..

शहरी क्षेत्र में नो-एंट्री का समय प्रातः 06 बजे में परिवर्तन कर प्रातः 07 बजे निर्धारित किया गया..

दमोह :कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दमोह अनाज व्यापारी, दाल एण्ड आइल मिल्स ऐसोसिएशन जवाहर गंज दमोह के आवेदन पर विचार करते हुये शहर में लागू नो-एंट्री के समय में बदलाव किय गया हैं। यह बदलाव 12 अगस्त 2024 से एक सप्ताह के लिए नई व्यवस्था के तहत लागू की जायेगी।
समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार दमोह शहरी क्षेत्र में नो-एंट्री का समय प्रातः 06 बजे में परिवर्तन कर प्रातः 07 बजे निर्धारित किया गया हैं। इसी प्रकार दमोह शहरी क्षेत्र में आने वाले भारी वाहनों को दोपहर 03 बजे से 04 बजे तक प्रवेश/निकासी हेतु अनुमति प्रदान की गई हैं। संबंधित ट्रांसपोर्टर/व्यापारी भारी वाहनों को प्रतिबंधित क्षेत्र से प्रवेश/निकासी करवाना सुनिश्चित करेगें।
इसी प्रकार छूट के दौरान दमोह शहरी क्षेत्र में प्रवेश/निकास हेतु रूट के अनुसार मारूताल, बेलाताल, कीर्ति स्तम्भ, अंबेडकर चौक से चरयाई बाजार, बालाकोट चौराहा, किल्लाई नाका, तीन गुल्ली, स्टेशन चौराहा से पुराना गल्ला मंडी, सरदार वल्लभ पटेल भाई ब्रिज से तीन गुल्ली, स्टेशन चौराहा से पुराना गल्ला मंडी का उपयोग किया जायेगा।
इसी प्रकार बस स्टेण्ड चौक क्षेत्र, घंटाघर चौक क्षेत्र एवं पुराना थाना क्षेत्र में छूट के दौरान प्रतिबंध पूर्व की भांति यथावत रहेगा। स्थानीय भारी वाहनों को रात्रि 10 बजे से बस स्टेण्ड चौक, घंटाघर चौक एवं पुराना थाना को छोड़कर दमोह शहर के शेष क्षेत्र में प्रवेश/निकासी की अनुमति रहेगी। शेष सभी बाहरी वाहनों को रात्रि 11 बजे से प्रवेश की अनुमति रहेगी।
यातायात प्रभारी दलबीर सिंह मार्को ने बताया यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर एक सप्ताह हेतु लागू की गई हैं। परिणाम उपरांत इस व्यवस्था को लागू/परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

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