दमोह : स्थानीय निकायों की सीमाओं में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं
मांस बिक्री की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी
जिला मजिस्ट्रेट कोचर ने किया आदेश जारी
दमोह : 05 सितम्बर 2024
राज्य शासन के स्थानीय शासन विभाग द्वारा निर्देशों के तहत विशिष्ट अवसरों पर स्थानीय निकायों की सीमाओं में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने विशिष्ट अवसरों पर प्रतिवर्ष जिले की स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस, मछली विक्रय की दुकानों का संचालन गणतंत्र दिवस, गांधी निर्वाण दिवस, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, रामनवमीं, डोल ग्यारस, पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन, पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन, अनंत चतुर्दशी, जन्माष्टमी, संत श्री जिन तरण तारण जयंती, पर्यूषण पर्व में संवत्सरी श्वेताम्बर जैन, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, चैतीचांद एवं गणेश चतुर्थी पर्व पर पूरी तरह बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा है आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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