दमोह – पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा एवं एसडीओपी तेन्दूखेड़ा देवी सींग ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेंदूखेड़ा एवं टीम द्वारा थाना तेंदूखेड़ा में पंजीबध्द लूट के अपराध के आरोपी के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही की गई है।
घटनाक्रम
दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थी विनय साहू पिता राजेश साहू उम्र 31 वर्ष निवासी भुवारा थाना पाटन जिला जबलपुर ने थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09.09.2024 को अपने जीजा राकेश साहू का गेहूँ बेचने के लिये पाटन मंडी गया था जहाँ पर पहचान का संजय साहू उम्र 40 बर्ष निवासी ग्राम कुकरभुका पाटन का मिला जिसके साथ मंड़ी में गेहूँ बेचकर 80,820/- रूपये मिले जो 50,000/- रूपये और अपना आधार कार्ड एक जेब में बाकी के पैसे रख लिये थे। संजय साहू कहने लगा मेरी बेटी सैलबाड़ा में रहती है। मेरे साथ सैलवाड़ा तक चलो तब मैं अपनी मोटरसाईकिल से संजय साहू को पाटन से लेकर सैलवाड़ा जाने लगा जो पंड़ा बाबा के पास रास्ते में संजय साहू ने कहा कि सैलवाड़ा के लिये जंगल से कच्चा रास्ता है वहाँ से चलो तो मैं अपनी मोटर साईकिल से कच्चे रास्ते से जाने लगा थोड़ी देर बाद संजय साहू के पेशाब की कहने पर से मैंने गाड़ी रोकी जो संजय साहू ने 50,000/- रूपयों की
गड्डी एवं मेरा आधार कार्ड निकाल लिया और मुझे धक्का देकर भाग गया। की रिपोर्ट पर थाना तेंदूखेड़ा में अप. क्र. 402/2024 धारा 309 (4), 115 बी.एन.एस. का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था जो विवेचना के दौरान आरोपी के जबलपुर में होने की सूचना साइबर सेल के जरिये मिली जो आरोपी को तेन्दूखेड़ा स्टाफ द्वारा पकड़कर हिकमत अमली से पूछताछ की जिसके बाद आरोपी ने लूट की घटना करना स्वीकार किया जिससे लूट के 50,000/-
रूपये में से 40,000/- रूपये जप्त किये गए।
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