दमोह शहर के रिटेल फूड स्टोर का किया गया औचक निरीक्षण..बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह के अंतर्गत जुर्माने का है प्रावधान..जिले में संचालित मेंडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण..

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खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा दमोह शहर के रिटेल फूड स्टोर का किया गया औचक निरीक्षण

दमोह :  कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने दमोह शहर में रिटेल फूड स्टोर का औचक निरीक्षण करते हुये दमोह शहर में बस स्टैंड स्थित फ्रेश एन फाइन रिटेल फूड स्टोर का निरीक्षण किया। उक्त परिसर में विक्रय हेतु संग्रहित रामबंधु ब्रांड अचार मसाला एवं इस्टर्न ब्रांड फिश मसाला के नमूनें जांच हेतु लिए गए। इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गये है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

            निरीक्षण के दौरान खाद्य परिसर में फ़ूड लाईसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित पाई गई। कार्यरत कर्मचारियों को एप्रन एवं हेड कवर का इस्तेमाल करने के मौके पर निर्देश दिए गए। परिसर में एक्सपायरी डेट के किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह एवं विक्रय नहीं करने के निर्देश भी दिए गए।

दमोह जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में किसी भी तरह से बाल विवाह निषेध

बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह

 प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने का है प्रावधान

दमोह : दमोह जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में किसी भी तरह से बाल विवाह निषेध है, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह माना जाता है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जे.एस. वर्मा ने कहा बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

            उन्होंने कहा बाल विवाह रोकथाम हेतु दमोह जिले में 24×7 हेल्प लाइन कार्यालय वन स्टॉप सेंटर दमोह में स्थापित है, जिसका नंबर 07812-229128, इसके अतिरिक्त दमोह हेल्प लाइन नंबर 07812-350300 व चाइल्ड लाइन- 1098, डायल -100,/लोकल पुलिस थाना, संरक्षण अधिकारी दमोह-70006-20974, परियोजना अधिकारी जबेरा रिंकल घनघोरिया-88178-87644, परियोजना अधिकारी बटियागढ़ एवं पथरिया राजकुमार लड़िया- 70006-16188, परियोजना अधिकारी दमोह ग्रामीण एवं तेंदुखेडा कैलाश राय-91316-13767, परियोजना अधिकारी शहरी- सुलेखा ठाकुर -89828-22781, परियोजना अधिकारी हटा एवं पटेरा शिव कुमार राय-6260187867 पर संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम एवं नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।

जिले में संचालित मेंडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण

दमोह :  खाद्य एवं औषधि प्रशासन दमोह की औषधि निरीक्षक महिमा जैन द्वारा आज दमोह जिले में संचालित विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान, कचौरा शॉपिंग सेंटर दमोह स्थित नेमा मेडिकल एजेंसी, केदार केमिस्ट, लक्ष्मण कुटी स्थित आस्था मेडिकल स्टोर, जय हनुमान मेडिकल स्टोर, बस स्टैंड दमोह के पास स्थित महक मेडिकोज एवं भगवती ड्रग हाउस में फार्मासिस्ट की उपस्थिति, ड्रग लाइसेंस की वैधता, दवाईयो का रख रखाव एवं शेड्यूल H,H1 एवं NRx दवाइयों क्रय विक्रय का रिकॉर्ड एवं शेड्यूल H 2 दवाइयों में बार कोड चेक किया गया। साथ ही दवाईयो एवं स्टोर में उपलब्ध दवाइयों  की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने भी लिए गए, जिन्हें शासकीय प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाएगा। ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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