राकेश कुमार जैन द्वारा बिना लायसेंस के अवैध रूप से गेंहू बीज 32 बोरी का क्रय-विक्रय पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई..
दमोह : कृषि द्वारा जारी किये गये आदेश पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पथरिया उमाशंकर प्रजापति द्वारा दिये गये आवेदन पर कार्यवाही करते हुये थाना पथरिया ने बीज (नियंत्रण) आदेश 1968 धारा-3 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध घटित पाये जाने के आरोप में राकेश कुमार जैन लखरौनी रोड वार्ड नं.01 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रथम सूचना तथ्य में कहा गया है कि राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा राकेश कुमार जैन लखरौनी रोड वार्ड नं.-01 पथरिया की दुकान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान श्री जैन की दुकान में अवैध रूप से गेंहूं बीज जी डब्ल्यू-322, डीबीडब्ल्यू-303, मे.वैष्णव देवी बीच एवं पंजाब सीड की 32 बोरी बीज का भंडारण पाया गया। बीज की बोरियों पर कंपनी एवं प्रमाणीकरण संस्था का टैग नहीं पाया गया और न ही श्री जैन द्वारा बीज क्रय-विक्रय की अनुज्ञप्ति प्राप्त की है। बिना लायसेंस के अवैध रूप से बीजों का क्रय-विक्रय पाया गया।
दमोह जिले के 226 हितग्राही को 5.02 करोड रूपये की राशि वितरित
दमोह : मुख्यजमंत्री जनकल्यामण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का हितलाभ वितरण प्रदेश के मुख्यममंत्री डाँ मोहन यादव द्वारा सिंगल क्लिक के माध्य म से किया गया। योजना अंतर्गत दमोह जिले के 226 हितग्राही को 5.02 करोड रूपये की राशि वितरित की गई। उक्तम जिला स्तयरीय कार्यक्रम दमोह कलेक्ट्रे ट में देखा व सुना गया।
इस अवसर पर राजू ठाकुर, रमन खत्री, विक्रम सिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टतर बृजेश सिंह ठाकुर, मुख्या नगरपालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा, जनपद सीईओ पूनम दुबे, श्रम निरीक्षक राहुल कुर्मी, पूजा अवस्थीग, वैभव, निखिल, मार्टिन, अनुराग ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, हितग्राही, आमजन मौजूद रहे।
घोषित एवं अघोषित अवैध कालोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु “सुगम विद्युत (सुविधा) योजना 2024”
दमोह : 04 दिसम्बर 2024
अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. दमोह सुभाष कुमार नागेश्वर ने बताया शासन द्वारा प्रदेश की घोषित एवं अघोषित अवैध कालोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण की लागत के भुगतान में राहत दिये जाने हेतु “सुगम विद्युत (सुविधा) योजना, 2024” प्रथमतः दो वर्ष की अवधि हेतु लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों व आवेदकों के समूह के लिये लागू होगी। हाउसिंग सोसायटी / बिल्डर/कॉलोनाइजर इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने बताया योजना अंतर्गत निहित शर्तों के अधीन अधोसंरचना लागत राशि किश्तों में जमा की जा सकती है। आवेदक या आवेदकों के समूह को नियमानुसार देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत भुगतान आवेदन के साथ एकमुश्त देना होगा। शेष राशि का भुगतान कनेक्शन चालू होने के पश्चात् मासिक देयकों के साथ ब्याज सहित अधिकतम दो वर्ष की अवधि में किया जा सकेगा। साथ ही शेष किश्तों का भुगतान करने के लिये प्रतिभूति, यथा-पोस्ट डेटिड चैक या अन्य समरूप Finacial Instrument दिया जा सकता है। योजना का लाभ देने के लिये कंपनी द्वारा एक हेड बनाया जायेगा, जिसमें शेष राशि की किश्तों के भुगतान का पृथक समायोजन किया जायेगा।
योजना अंतर्गत आवेदकों को स्थाई विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिये देय राशि, प्रचलित “म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय की प्रयोजन में विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्रों हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 अंतर्गत निर्धारित प्राक्कलन राशि के अनुसार नियमानुसार होगी”
नवीन कनेक्शनों के लिये आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सर्विस कनेक्शन चार्जेस, सुरक्षा निधि आदि भी देय होगा। अधोसंरचना का निर्माण म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों, वितरण कंपनियों के नियमों एवं प्रचलित एस.ओ.आर. (Sechedule of Rates) के अनुसार किया जायेगा। जिन आवेदकों / परिसरों के विरूद्ध कोई अन्य बकाया राशि / विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित हैं, वे प्रकरण निराकृत होने तक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। योजना अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदन ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। योजना अवधि समाप्ति के अंतिम दिन तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हर स्थिति में योजना समाप्ति दिनांक से 30 दिन के अंदर कर दिया जायेगा।
अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) वृत्त, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. दमोह श्री नागेश्वर ने पात्र आवेदकों से आग्रह करते हुये कहा है कि वे राज्य शासन की इस महत्वाकांछी योजना का लाभ लें। अधिक जानकारी के लिये निकटस्थ विद्युत वितरण कार्यालय संपर्क कर सकते है।
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