थाना हिण्डोरिया पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में 01-01 आरोपी को गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही
दमोह। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी जिला दमोह के निर्देशन एवं संदीप मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दमोह तथा रघु केसरी एसडीओपी पथरिया के मार्गदर्शन में उनि, धर्मेन्द्र गुर्जर थाना प्रभारी हिण्डोरिया द्वारा दो अलग-अलग मामलों में 01-01 आरोपी पर की गई कार्यवाही।
हिंडोरिया थाना क्षेत्र में विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बल्लू यादव के खेत के सामने पिपरिया मार्ग की पुलिया वार्ड नंबर 12 में राजकुमार ठाकुर अपने पास एक तेज धारदार चाकू खोसे घूम रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये हुये स्थान पर पहुंचे। जहां पर राजकुमार ठाकुर पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसको घेराबंदी कर पकडा गया एवं उपस्थित गवाहों के समक्ष जामा तलाशी ली गई। जो उक्त आरोपी अपनी कमर में दाहिने तरफ पेंट के अंदर लोहे का तेज धारदार चाकू कीमत करीबन 800 रुपये का खोंसे था। जिसके संबंध आरोपी से चाकू रखने के संबंध में वैद्य दस्तावेज पूछने पर नहीं होना बताया गया। जो आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 (1-B) (b) आर्म्स एक्ट का दण्डनीय होने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रं. 517/24 पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार को माननीय न्यायालय दमोह पेश किया गया है।
दिनाँक 07.12.2024 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पड़ोसी आदिवासी के घर के सामने कंचनपुरा वार्ड 01 हिण्डोरिया में छिद्दी उर्फ खिलान साहू अपनी कमर के पीछे देशी कट्टा रखे घूम रहा है। सूचना की तस्दीकी हेतु थाना स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसकों घेराबंदी कर पकडा गया जिसने अपना नाल छिद्दी उर्फ खिलान पिता नारायण प्रसाद साहू उम्र 42 साल निवासी वार्ड 01 कंचनपुरा हिण्डोरिया बताया। जिसकी उपस्थित साक्षियों के समक्ष तालाशी लेने पर कमर में दो लोहे के देशी कट्टा पीछे तरफ छिपाकर रखे था। जो कि दोनों देशी कट्टा को निकालकर अलग-अलग चेक किया जो बिना कारतूस के चालू हालत में थे उक्त दोनों 12 बोर के लोहे के देशी कट्टा रखने के संबंध में वैद्य लायसेंस के बारे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा नहीं होना बताया गया। आरोपी का उक्त अपराध धारा 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का दण्डनीय होने से आरोपी का गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना हिण्डोरिया में अपराध क्रमांक 519/24 धारा 25 (1) (a) आर्म्स एक्ट पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार को माननीय न्यायालय दमोह पेश किया गया है।
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