दमोह में नए साल का जश्न शांत रहेगा, कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश..

Spread the love

शांति व्यवस्था, आमजन की सुविधा, सुरक्षा व स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं  में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत की जावेगी कार्यवाही

आदेश 31 दिसम्बर 2024 के सुबह 10 बजे से लागू होकर  01 जनवरी 2025 की रात्रि 12 बजे तक रहेगा प्रभावशील

ऐतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आस-पास किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित

दमोह : नये वर्ष का जश्न मनाये जाने में विभिन्न प्रकार के आयोजन तथा गतिविधियों हेतु विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधित मापदण्ड तय किये गये हैं, जिनका शांति व्यवस्था, आमजन की सुविधा, सुरक्षा व स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये पालन किया जाना नितान्त आवश्य मानते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शांति व्यवस्था कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ एवं आम जनमानस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं  में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

            आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

            यह आदेश 31 दिसम्बर 2024 के सुबह 10 बजे से लागू होकर  01 जनवरी 2025 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

            जारी आदेश में कहा गया है कि नव वर्ष से संबंधित कोई भी कार्यक्रम आम रास्तों पर नहीं होगा, ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नियमानुसार एवं विहित प्राधिकारी की अनुमति अनुसार ही किया जाएगा,शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के उपयोग के पश्चात कोई भी व्यक्ति आम रास्तों पर नहीं घूमेगा, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर किसी जश्न (पार्टी) का आयोजन नहीं करेगा जहां किसी प्रकार से मानव जीवन संकट में आने की संभावना हो, होटल व क्लब में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

            आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आस-पास किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन कैंमरा नहीं उड़ाया जायेगा, सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर जश्न (पार्टी) के आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली की जायेगी, बिना वैध लायसेंस के होटल, रिसोर्ट एवं फॅार्म हाउस पर मदिरा का विक्रय/सेवन एवं अन्य गतिविधियॉ किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

            यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्व साधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियॉ प्राप्त की जा सकती हैं। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जाये।

About The Author

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com