दमोह में भूमि का अवैध लेन-देन, तीन के खिलाफ कार्रवाई..

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छोटे-छोटे भूखंड विभाजित कर विभिन्न लोगों को भूमि विक्रय करने के आरोप में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तीन लोगों को किये कारण बताओ नोटिस जारी..

दमोह : दमोह नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत स्थित भूमि को छोटे-छोटे भूखंड विभाजित कर विभिन्न लोगों को भूमि विक्रय करने के आरोप में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तीन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

            जारी यह नोटिस संजय पिता सुखचैन राय निवासी फुटेरा वार्ड नंबर 2 वीरू राय के सामने दमोह, राहुल पिता ऋषभ कुमार जैन शिव नगर कॉलोनी दमोह तथा सचिन कुमार पिता भारत भूषण सकूजा निवासी प्लॉट नंबर 613  कमला नेहरू नगर स्नेह नगर एस बी आई कॉलोनी जबलपुर को तहसीलदार दमोह के माध्यम से भेज कर निर्देशित किया गया है कि 20 जनवरी की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय  में  उपस्थित होकर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा के तहत अपना जवाब दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

            दस्तावेजों यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र की प्रति, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी डायवर्सन आदेश की प्रति,  नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की प्रति, भूमि स्वामी स्वामित्व के दस्तावेज तथा भोपाल स्थित रेरा कार्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सहित जवाब प्रस्तुत न करने अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित के विरुद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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